चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,75,578/- प्रतिकर जमा करने का आदेश

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,75,578/- प्रतिकर जमा करने का आदेश


अनूपपुर

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कलेक्ट्रेट एरिया, अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत चेक अनादरण के प्रकरण में  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनूपपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी अब्दुल आसिफ मंसूरी पिता अब्दुल कादिर मंसूरी, उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 03, मस्जिद रोड, अनूपपुर को अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। प्रकरण में भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पैनल अधिवक्ता विजेन्द्र सोनी ने पैरवी की।

न्यायालय के निर्णय के अनुसार आरोपी द्वारा जारी चेक की राशि ₹4,81,426/- थी। चेक दिनांक 07.12.2023 से निर्णय दिनांक 18.09.2026 तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की गणना करते हुए न्यायालय ने कुल ₹6,00,578/- की राशि प्रतिकर के रूप में निर्धारित की। प्रकरण लंबित रहने के दौरान आरोपी द्वारा कुल ₹25,000/- जमा किए जाने को समायोजित करते हुए न्यायालय ने आरोपी को शेष ₹5,75,578/- की राशि अदा करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने निर्देशित किया कि प्रतिकर की राशि का भुगतान न करने की स्थिति में विधि के अनुसार उसके परिणाम भुगतने होंगे। आरोपी को ₹20,257/- की राशि अभियोजन व्यय के रूप में भी अदा करने का आदेश दिया गया है। उक्त राशि का भुगतान न करने की स्थिति में 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने आरोपी को सुनाई गई सजा के संबंध में सजा वारंट तैयार कर जिला जेल भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, पूर्व में दिए गए जमानत एवं बंधपत्र संबंधी आदेशों को निरस्त किए।

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