दबंग पब्लिक प्रवक्ता

राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव में अधिवक्ता रासिद सोहेल सिद्दीकी निर्वाचित, अधिवक्ताओं ने किया स्वागत


जबलपुर

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना में एलिमिनेशन राउंड का 33 वां दिन मंगलवार को पूरा हुआ। जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता रासिद सोहेल सिद्दीकी ने निर्धारित कोटा पार कर लिया इसके साथ ही उन्हें निर्वाचित माना गया। 

उनके निर्वाचित होने पर अधिवक्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने कहा कि राशिद सोहेल सिद्दीकी की जीत अधिवक्ता हितों की जीत है।

वरिष्ठ अधिवक्ता रासिद सोहेल सिद्दीकी ने अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे अधिवक्ताओं के कल्याण, युवा अधिवक्ताओं के हितों और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

इस अवसर पर अधिवक्ता सर्वश्री प्रकाश गुप्ता, सूर्य प्रताप राय, अमित खत्री, संजीव मिश्रा, विनय गौतम, कोस्तुभ चतुर्वेदी,शफी खान,शेख दिलशाद,अब्दुल तवाब फरीदी, साजिद नवाज,हाजी इसरार अहमद रमेश अहिरवार, जुगल किशोर लोधी,सहित सैकड़ो अधिवक्तागण मौजूद थे।

कचरे के ढेर में मिला नवजात का शव, रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, मौत पर ठेकेदार व इंजीनियर पर मामला दर्ज


अनूपपुर

एसईसीएल जमुना-कोतमा क्षेत्र की जमुना कॉलोनी स्थित कोऑपरेटिव बाजार में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब डॉक्टर मजूमदार क्लिनिक के सामने कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि नवजात मृत अवस्था में था

कचरे के ढेर में नवजात शिशु मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। स्थानीय लोगों ने घटना की जांच कर नवजात को कचरे में फेंकने वाले व्यक्ति या संबंधित लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है।

*ठेकेदार व इंजीनियर के विरूद्ध मामला दर्ज*

अनूपपुर                                                      

28 जून 2026 को केवई नदी पम्प घाट में नहाते समय शिवम गुप्ता पिता सोमप्रकाश गुप्ता उम्र 13 साल निवासी गेट दफाई वार्ड नं0 13 भालूमाडा की डूबने से मृत्यु होने की सूचना मिलने पर मर्ग क्रमांक 45/2026 धारा 194 बी.एन.एस.एस. का कायम कर जांच की गई। मर्ग जांच के दौरान पाया गया कि मृतक अपने दोस्तो के साथ पिकनिक मनाने पंप घाट केवई नदी गया था जो पिकनिक मनाने के बाद दोपहर  में टूटे हुये स्टाप डेम जिसमे राड निकला हुआ था, उसमे साडी बांधकर उसके सहारे पकडकर नहा रहे थे, जो नहाते समय साडी से हाथ छूट जाने से शिवम गुप्ता नदी के गहरे पानी मे चले जाने से डूब कर मृत्यु हो गयी। घटना स्थल केवई नदी मे नल जल योजना के अंतर्गत स्टाप डेम व इंटेक बेल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो स्टाप डेम टूट जाने व स्टाप डेम के नीचे का रेत निकाल लेने से वहा पर गहरा गडढा हो गया था जो निर्माणाधीन कार्य को मेसर्स सेन्ट्रल इंडिया इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड नागपुर के द्वारा पेटी कान्ट्रेक्ट में ठेकेदार पलास श्रीवास्तव को दिया गयाा था, व इंजीनियर नीरज सेन के देखरेख में कार्य हो रहा था, घटना स्थल के आसपास बैरिकेंटिगं, फेंसिगं, सांकेतिक बोर्ड, सुरक्षा गार्ड व सुरक्षा के उपाय नही किया गया था, बच्चे नदी में नहाने गये व किसी ने उन्हे नहाने से नहीं रोका, जो ठेकेदार व इंजीनियर के लापरवाही के कारण शिवम गुप्ता की नदी में डूबने से मृत्यु हो गयी। जो आरोपीगण ठेकेदार पलास श्रीवास्तव व इंजीनियर नीरज सेन के विरूद्ध अपराध क्रमांक 280/2026 धारा 106(1) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया।

*अवैध रेत से भरा ट्रेक्टर ट्राली जप्त*

कोतवाली अनूपपुर द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। कोतवाली को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई की निर्माणाधीन रेल्वे ओवर ब्रिज के पास अनूपपुर से बिना नम्बर की नीले रंग की स्वराज कंपनी की ट्रेक्टर के ट्राली में अवैध रेत लोड है, जिसे परिवहन करते हुए पकड़ा, अवैध रेत एवं परिवहन में प्रयुक्त ट्रेक्टर ट्राली को जप्त किया। मसरूका करीब 5,02,000 रूपये होना पाया गया । तथा मौके से आरोपी के भाग जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 522/26 धारा 303(2), 317 (5) बी.एन.एस.4/21 खान खनिज अधिनियम, 77/177 मोटर व्हीकल एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर व ट्राली की राजसात की कार्यवाही की जा रही है।

अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई, 3 हजार किलोग्राम महुआ लाहन जब्त कर किया नष्ट


अनूपपुर

जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, धारण एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर रत्नाकर झा के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 21 सितम्बर 2026 को झीमर के वार्ड क्रमांक 13 में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दो स्थानों से करीब 3000 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया।

जिला आबकारी अधिकारी खेमराज श्याम के मार्गदर्शन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी सम्पतिया मरावी के नेतृत्व में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा झीमर के वार्ड क्रमांक 13 में स्थित दो खंडहरनुमा मकानों की जांच की गई। जांच के दौरान एक स्थान से 90 प्लास्टिक डिब्बों तथा दूसरे स्थान से 110 प्लास्टिक डिब्बों में तैयार महुआ लाहन बरामद किया गया। दोनों स्थानों से जब्त महुआ लाहन की कुल मात्रा लगभग 3000 किलोग्राम तथा अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 10 हजार रुपये है। जब्त महुआ लाहन का मौके पर ही विनष्टीकरण किया गया।

प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा अवैध रूप से महुआ लाहन तैयार किए जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(च) के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, धारण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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