दबंग पब्लिक प्रवक्ता

करंट लगने से पुरुष व कुँए में गिरने से महिला की हुई मौत, पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी


अनूपपुर 

अमरकंटक थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग घटनाओं में एक युवक और एक महिला की मृत्यु हो गई। पहली घटना नगर परिषद अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 14 स्थित टिकरी टोला में विद्युत करंट की चपेट में आने से 42 वर्षीय राजेंद्र पिटानिया की मौत हो गई। वहीं ग्राम भेजरी में कुएं से पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से 45 वर्षीय महिला मीराबाई मरावी की जान चली गई।

नगर परिषद अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 14 स्थित टिकरी टोला में हुई, जहां विद्युत करंट की चपेट में आने से 42 वर्षीय राजेंद्र पिटानिया पिता इंद्रपाल पिटानिया की दोपहर विद्युत करंट लगने से मृत्यु हो गई। बताया गया कि घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में रोशनी के लिए विद्युत तार दरवाजे के रास्ते से ले जाया गया था। दरवाजा बंद होने के दौरान तार क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे लोहे के दरवाजे में विद्युत प्रवाह होने की स्थिति बन गई। राजेंद्र पिटानिया जब दरवाजा खोलने पहुंचे, तभी वे करंट की चपेट में आ गए और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना उनके बड़े भाई राजेश पिटानिया ने थाना अमरकंटक में दी। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया।

दूसरी घटना में इसी थाना क्षेत्र के भेजरी गांव में वार्ड क्रमांक 4 में हादसे कुएं में पानी भरने आई 45 वर्षीय महिला मीराबाई पति अर्जुन सिंह का पर अचानक फिसल गया और महिला कुएं के अंदर जा गिरी। घटना में महिला की मौत कुएं के अंदर हो गई। घटना के दौरान ही कुछ दूर पर खड़े मोहल्ले के व्यक्ति ने घटना की सूचना अमरकंटक थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने गहरे कुएं को देखते शव निकालने जिला मुख्यालय अनूपपुर से एसडीईआरएफ की टीम की मदद मांगी। लेकिन इसी दौरान क्षेत्र में भ्रमण कर रहा थाना अमरकंटक डायल 112 की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एसडीईआरएफ की टीम के घटनास्थल पहुंचने से पूर्व कुएं मे डूबी महिला के शव को बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्डम के लिए शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक भेजा है।

पशु तस्करी पर पुलिस ने 12 जानवर ट्रक सहित किया जब्त, 27.72 लीटर अवैध शराब जप्त


अनूपपुर

जिले में अवैध गतिविधियों एवं पशु तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत थाना करनपठार/चौकी सरई पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक मिनी ट्रक में क्रूरतापूर्वक भैंस पड़वा पशुओं को भरकर अवैध रूप से जबलपुर बूचड़ खाना ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो मुसलमान निवासी फरहदा के ईट भट्टा के पीछे रोड किनारे ट्रक में लोड 12 भैंस पड़ा, कीमती करीबन 04 लाख 80 हजार रुपए, ट्रक कीमती करीबन 15 लाख रुपए, कुल कीमती 19 लाख 80 हजार रुपए का मशरूका, आरोपी ट्रक चालक मोहम्मद अजीज पिता मोहम्मद इशाक निवास आजाद नगर मौहरिया थाना हनुमान ताल जिला जबलपुर के दस्तयाब होने पर, आरोपी ट्रक चालक से ट्रक में पशु परिवहन करने के वैध दस्तावेज चाहे गये जो मौके पर पेश नहीं किया गया। अपराध धारा 6 (क) (ख) 9,10 पशु परीक्षण अधिनियम 1959 तथा 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम 1960 66/192,3/ 181,130/ 177(3) मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पाए जाने से अपराध क्रमांक 314/26 धारा 6(क) (ख) 9,10 पशु परीक्षण अधिनियम 1959 तथा 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम 1960 66/192,3/181,130/177(3) मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पाए जाने से पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। पशु तस्करी में अन्य व्यक्ति के संबंध में पता साज़ी कि विवेचना की जा रही है।

*27.72 लीटर अवैध शराब जप्त*

अनूपपुर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, धारण एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने 28 सितंबर 2026 को वार्ड क्रमांक 15 ग्राम पयारी, ग्राम घाठा एवं ग्राम अल्हवार में तलाशी कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान टीम ने 06 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 07.92 बल्क लीटर स्प्रिट एवं 13.8 बल्क लीटर माल्ट विदेशी मदिरा बरामद की। इस प्रकार कुल 27.72 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक प्रकरण कायम किए गए।

पुलिया निर्माण कार्य में अनियमितता पर उपसरपंच ने खोला मोर्चा, सीईओ से की शिकायत, जाँच की मांग


शहडोल

जनपद पंचायत गोहपारू अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा के वार्ड क्रमांक 01 में पुलिया निर्माण कार्य को लेकर ग्राम पंचायत के उपसरपंच नरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर जांच की मांग की है। शिकायत में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, भूमि, भुगतान और संबंधित अभिलेखों की जांच कराने का आग्रह किया गया है।

शिकायत पत्र के अनुसार, वार्ड क्रमांक 01 में “महाभारत के खेत के पास” 5वें वित्त मद से लगभग 10 लाख रुपये की लागत से पुलिया निर्माण कराया जा रहा है। उपसरपंच ने पत्र में बताया कि उक्त कार्य ग्राम पंचायत से बाहर के ठेकेदार द्वारिका सोनी एवं जैसा नायक द्वारा कराया जा रहा है।

शिकायत में कहा गया है कि कार्य के लिए खसरा क्रमांक 55 दर्शाया गया है, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में “झुरपी जंगल” दर्ज होने का उल्लेख है, जबकि मौके पर निर्माण खसरा क्रमांक 56 की निजी भूमि पर कराए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में राजस्व अभिलेखों की जांच की मांग की है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य में करीब 5.27 लाख रुपये की राशि आहरित की जा चुकी है और सभी बिल लगाए जाने के बाद राशि निकाले जाने की जानकारी मिली है। साथ ही श्रमिकों को मजदूरी भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत भी की गई है। उपसरपंच ने लेबर भुगतान, मस्टर रोल और संबंधित अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है।

शिकायत में सरपंच और ठेकेदारों की मिलीभगत से कार्य कराए जाने का आरोप लगाते हुए निर्माण की गुणवत्ता, स्थल, भुगतान तथा दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। उपसरपंच ने स्थल निरीक्षण, सीमांकन, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, एमबी पुस्तिका, भुगतान और राजस्व अभिलेखों की जांच कराने तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई कर शासकीय राशि की वसूली की मांग की है।

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