झूठे आरोपों के मामले में नीलेश गौतम को स्थानीय न्यायालय व हाई कोर्ट से मिली बड़ी कानूनी जीत
झूठे आरोपों के मामले में नीलेश गौतम को स्थानीय न्यायालय व हाई कोर्ट से मिली बड़ी कानूनी जीत
रामनगर
जनपद पंचायत रामनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत मूर्तिहाई के वर्तमान सरपंच रामबली बैस द्वारा वर्ष 2018 में लगाए गए गंभीर आरोपों के मामले में एक बार फिर न्यायालय से सत्य की जीत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 जनवरी 2018 को मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल होने के बाद रामबली बैस ने नीलेश गौतम पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नीलेश गौतम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत मामला दर्ज किया था।
मामला न्यायालय पहुंचने पर सुनवाई के दौरान चिकित्सा अभिलेखों एवं मेडिकल रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि रामबली बैस को लगी चोटें मोटरसाइकिल दुर्घटना के कारण थीं। रामनगर एवं रीवा के चिकित्सकीय दस्तावेजों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की। इसके बाद अमरपाटन न्यायालय ने 19 अक्टूबर 2023 को नीलेश गौतम को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया।
इसके बावजूद मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ और रामबली बैस द्वारा 13 दिसंबर 2023 को उच्च न्यायालय में चुनौती याचिका दायर की गई। हालांकि उच्च न्यायालय में भी यह मामला अधिक समय तक नहीं टिक सका। सुनवाई उपरांत 7 अप्रैल 2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए नीलेश गौतम के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को निराधार एवं बेबुनियाद माना।
इस निर्णय के बाद क्षेत्र में मामले को लेकर विभिन्न चर्चाएं शुरू हो गई हैं। न्यायालय के फैसले को सत्य की जीत के रूप में देखा जा रहा है तथा नीलेश गौतम को लगातार दूसरी बार कानूनी राहत प्राप्त हुई है।
