दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने वाला 30 हजार का इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने वाला 30 हजार का इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार


​शहडोल

अमलाई थाना क्षेत्र के रामपुर में दुकानदार रज्जन उर्फ भूपेंद्र कहार की गोली मारकर हत्या करने वाले 30,000 रुपये के इनामी मुख्य आरोपी राजकुमार मिश्रा उर्फ ‘लल्ला महाराज’ को पुलिस ने छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम से धर दबोचा है।

13 जुलाई 2026 को रामपुर में दुकानदार पर दिनदहाड़े गोली चलाने की वारदात के बाद से मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के निर्देशन में गठित विशेष जांच टीम (SIT) आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी छतरपुर के बागेश्वर धाम में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने वहां डेरा डालकर रेकी शुरू की और उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

विवेचना के दौरान सामने आया था कि घटना के बाद आरोपी को पनाह देने और भगाने में पवन मिश्रा और सीतेश सोनी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों सह-आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

आरोपी राजकुमार शर्मा उर्फ लल्ला (पिता शेषमणि शर्मा, निवासी रामपुर) आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं।

​कोतवाली (अनूपपुर): एनडीपीएस एक्ट एवं भा.दं.वि. (अप.क्र. 125/2005), राजेन्द्रग्राम (अनूपपुर) राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं 188 भा.दं.वि. (अप.क्र. 56/2006), गौरेला (छत्तीसगढ़): 20बी, 29 एनडीपीएस एक्ट (अप.क्र. 297/2024), ​कोतवाली (शहडोल): 8/20 एनडीपीएस एक्ट (अप.क्र. 661/21), ​अमलाई (शहडोल): धारा 103(1) BNS एवं 25/27 आर्म्स एक्ट (अप.क्र. 192/2026)।

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