28 वाहनों पर कार्यवाही, 1.12 लाख का जुर्माना, 8 मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी, बीज विक्रेता का लाइसेंस निलंबित
अनूपपुर/शहडोल
अनूपपुर जिले में बिना परमिट संचालित 2 स्कूल बसों सहित कुल 7 स्कूली वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए 3 वाहन चालकों के विरुद्ध भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनके वाहन जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सनराइज कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल निगवानी के बच्चों का परिवहन कर रही 2 स्कूल बसें बिना वैध परमिट संचालित पाई गईं। इसी तरह लिटिल स्टेप स्कूल अनूपपुर, मेगामाइंड स्कूल अनूपपुर के बच्चों को ले जा रहे वाहनों पर भी कार्यवाही हुई।बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए सभी वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 28 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए ₹1,12,500 से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
*8 मेडिकल स्टोर को नोटिस*
शहडोल जिले के 8 मेडिकल स्टोर संचालको को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन मेडिकल स्टोर संचालको को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें दिशा मेडिकल स्टोर, रेलवे तिराहा ब्यौहारी के संचालक अभिनय सिंह बघेल, लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर, जिला चिकित्सालय काम्प्लेक्स जय स्तंभ चैक शहडोल के संचालक अभिमन्यु सिंह, न्यू गुप्ता मेडिकल स्टोर, शहडोल के संचालक करण गुप्ता, ओम मेडिकल स्टोर, ओपियम तिराहा अमलई, के संचालक जुगनू केवट, राज मेडिकल स्टोर, रीवा रोड जयसिंहनगर के संचालक रजनीश गुप्ता, श्रीजी मेडिकल स्टोर, शहडोल के संचालक कश्मीरा विनोद अग्रवाल, तिवारी फार्मा शहडोल के संचालक संजीव कुमार तिवारी, वैभव मेडिकल स्टोर, रीवा रोड जयसिंहनगर के संचालक वैभव शुक्ला के नाम शामिल है। जारी कारण बताओ सूचना पत्र में कहा गया है कि संबंधित मेडिकल स्टोर से संचालक सूचना पत्र प्राप्ति के 3 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से अपना जवाब प्रस्तुत करे।
*अमानक बीज विक्रेता का लाइसेंस निलंबित*
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला शहडोल ने बताया है कि बीज परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में हिंदुस्तान सीड्स सप्लाई कंपनी, शहडोल का बीज नमूना अमानक पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित बीज विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण एवं नमूना परीक्षण की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी तथा अमानक बीज विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
