पुलिस ने 66 डिब्बा महुआ लाहन किया जब्त, अवैध रेत परिवहन पर दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त
अनूपपुर
थाना रामनगर पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब निर्माण के लिए तैयार किए गए 35 डिब्बा महुआ लाहन पिंकू कोरबा पिता गोपाल कोरबा, उम्र 40 वर्ष, निवासी न्यू कॉलोनी पौराधार के कब्जे से, रोशनी चौधरी पति शिवसागर चौधरी उम्र 43 वर्ष निवासी काली बस्ती राजनगर थाना रामनगर के कब्जे से 3 डिब्बा 9 किलो लाहन, खेलन बाई पति कल्याण सिंह पाव, उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 12, छलका टोला राजनगर के कब्जे से 28 डिब्बा महुआ लाहन जब्त किया हैं। कुल 63 डिब्बा महुआ लाहन बरामद कर अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है।
*अवैध रेत परिवहन पर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त*
अनूपपुर जिले के वेंकटनगर चौकी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि तिपान नदी ग्राम सुलखारी से अवैध रूप रेत ट्रैक्टर ट्राली में लोड करके ग्राम सुलखारी रेत बेचने आने वाला है। कुछ देर बाद तिपान नदी तरफ से एक ट्रेक्टर- ट्राली आते दिखा जिसे रूकवाया गया, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे नीले रंग का ACE कंपनी का ट्रेक्टर की ट्राली में 03 घन मीटर रेत (खनिज) लोड होना पाया गया जो मौके पर ट्रेक्टर चालक से नाम पता पूछंने पर अपना नाम वेदप्रताप राठौर उर्फ सूरज पिता नोहर सिंह राठौर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सुलखारी थाना जैतहरी जिला अनूपपुर का होना बताया। ट्रैक्टर ट्राली में तिपान नदी से रेत लोड करने एवं परिवहन करने की कोई वैध टी.पी. नही होना बताया जो ट्रेक्टर चालक वेदप्रताप राठौर उर्फ सूरज का कृत्य 303(2), 317(5), 305(ई) बीएनएस एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम पर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर वेंकटनगर चौकी में खड़ा कराया गया है।
*अवैध रेत परिवहन पर ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त*
अनूपपुर जिले के रामनगर थाना पुलिस ने जमुड़ी केवई नदी घाट से अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन करते एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उरा निवासी दुर्गेश सिंह गोंड़ नदी घाट से रेत चोरी कर ट्रैक्टर-ट्रॉली में भर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर चालक ने भागने का प्रयास किया और ट्रॉली में भरी रेत पलटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
कार्रवाई के दौरान करीब दो घनमीटर रेत और ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। पुलिस ने जब्त वाहन की कुल कीमत लगभग 3 लाख 4 हजार रुपये बताई है। आरोपी चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा मध्यप्रदेश खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई कर मामले को विवेचना में लिया गया है।
