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नप के निर्माण कार्यों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
*हाईकोर्ट ने कहा की तालाब भूमि पर नही हो रहा है निर्माण*
अनूपपुर
जैतहरी नगर के वार्ड क्रमांक 3 में बस स्टैंड के सामने गौरव पथ के पास नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे छह दुकानों के निर्माण को तालाब की जमीन पर किए जाने का आरोप लगाकर दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार की जुर्माना लगाते हुए यह राशि प्रतिवादी क्रमांक 3 को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण कार्य को लेकर लगाए गए तालाब की जमीन संबंधी आरोपों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हुई है।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने रिट याचिका क्रमांक WP-34297-2025, विनय सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में सुनाया।
याचिकाकर्ता विनय सिंह की ओर से आरोप लगाया गया था कि जैतहरी के वार्ड क्रमांक 3 में खसरा नंबर 335, रकबा 0.955 हेक्टेयर की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में तालाब के रूप में दर्ज है और इसी भूमि पर छह व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है।
याचिका में दुकानों के निर्माण पर रोक लगाने के साथ 23 फरवरी 2024 की स्वीकृति और 14 अक्टूबर 2024 की तकनीकी स्वीकृति को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि तालाब की भूमि पर निर्माण से जल निकासी, स्वच्छता, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
प्रतिवादी क्रमांक 3 की ओर से याचिकाकर्ता के आरोपों का विरोध करते हुए कहा गया कि छह दुकानों का निर्माण तालाब वाले खसरा नंबर 335 पर नहीं, बल्कि खसरा नंबर 314 की भूमि पर किया जा रहा है।
प्रतिवादी के अनुसार दुकानों के निर्माण के लिए करीब 5.50 मीटर × 20 मीटर क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है। खसरा नंबर 314 पर पहले से 33 दुकानें मौजूद हैं और वर्तमान निर्माण के लिए प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल के प्रस्ताव के साथ सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की गई है। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट में निर्माण खसरा नंबर 314 पर होना पाया गया। रिपोर्ट में यह नहीं पाया गया कि छह दुकानों का निर्माण तालाब के रूप में दर्ज खसरा नंबर 335 पर किया जा रहा है।
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शिवसागर धाम में फिर तोड़फोड़, श्रद्धालुओं के बैठने की पट्टी तोड़ी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
अनूपपुर
कोतमा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक एवं आस्था केंद्र शिवसागर धाम तलैया मंदिर परिसर में सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं लगातार सामने आने से श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं और बुजुर्गों के विश्राम के लिए लगाई गई बैठने की पट्टियों को बार-बार क्षतिग्रस्त किए जाने से अब मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में कुछ समय पूर्व बैठने के लिए पट्टियां और बेंच लगाई गई थीं। आरोप है कि पिछले दिनों शरारती तत्वों ने परिसर में लगी दो से तीन पट्टियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस घटना के बाद अपेक्षित सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जा सके और रविवार को एक बार फिर मंदिर परिसर में लगी बैठने की पट्टी की कुर्सी को पूरी तरह तोड़ दिया गया।
लगातार हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। लोगों का सवाल है कि यदि मंदिर परिसर में लगी सामान्य सुविधाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, तो भविष्य में इससे बड़ी घटना होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी।
घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि परिसर में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि तोड़फोड़ करने वालों की पहचान हो सके और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
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4 माह बाद मौत की गुत्थी सुलझी, बड़े भाई पर हत्या का मामला दर्ज, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
शहडोल
जैतपुर थाना क्षेत्र के कोसम टोला में चार महीने पहले हुई अमीराज सिंह 40 वर्ष की मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है। मर्ग जांच और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मृतक के बड़े भाई ऋषिराज सिंह को आरोपी बनाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच आगे बढ़ा दी है।
घटना 29 मई की है। पुलिस के मुताबिक अमीराज सिंह का अपने बड़े भाई से विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान ऋषिराज ने फावड़े से छोटे भाई पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए अमीराज घर से भागा, लेकिन घर के पास पुलिया के नजदीक सड़क पर गिर गया। बाद में पुलिस को सड़क पर एक व्यक्ति के मृत पड़े होने की सूचना मिली थी।
घटना के शुरुआती दौर में इसे सड़क हादसा माना गया था और पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। हालांकि मृतक के परिजनों ने पुलिस को दोनों भाइयों के बीच विवाद और मारपीट की जानकारी दी थी। परिवार का आरोप है कि उस समय मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे हत्या का केस दर्ज नहीं हो सका।
मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए। इसमें दोनों भाइयों के बीच विवाद और मारपीट की बात सामने आने के बाद पुलिस को मौत सड़क दुर्घटना के बजाय हत्या का परिणाम होने का संदेह मजबूत हुआ। इसके बाद नए थाना प्रभारी के कार्यभार संभालने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई गई और अब हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
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मॉडिफाइड साइलेंसर पर यातायात पुलिस की कार्यवाही, 13 साइलेंसर जब्त
अनूपपुर
शहर में आमजन को सुरक्षित एवं सुगम यातायात मुहैया कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अनूपपुर विक्रांत मुराब के निर्देश पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बुलेट दौड़ाने और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब प्रमुख तिराहों पर बुलेट वाहनों की प्रतिदिन चेकिंग की जा रही है। महज कुछ दिनों की कार्यवाही के दौरान 13 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई।
यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख तिराहा सामतपुर, अमरकंटक तिराहा एवं अंडरब्रिज तिराहा पर नियमित रूप से बुलेट वाहनों की जांच की जा रही है। चेकिंग के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले चालकों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
पुलिस ने वाहन चालकों को अपने वाहनों में निर्धारित मानक साइलेंसर का उपयोग करने तथा सड़क पर स्टंटबाजी से बचने की समझाइश दी है। अनूपपुर यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ गयी भारी, एसपी को उपस्थित होने के आदेश
शहडोल
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 से जुड़े रत्नेश कुमार सिंह के मामले में आदेश के अनुपालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी क्रमांक-2 एसपी शहडोल को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को होगी।
प्रकरण के अनुसार जिला अनूपपुर की जमुना कॉलरी निवासी रत्नेश कुमार सिंह की पुलिस आरक्षक परीक्षा वर्ष 2013 के बाद आपराधिक प्रकरण के आधार पर नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी। नियुक्ति निरस्तीकरण के विरुद्ध रत्नेश कुमार सिंह द्वारा न्यायालय की शरण ली गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, 10 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट द्वारा उन्हें पुलिस विभाग में समस्त लाभों के साथ पदस्थ किए जाने का आदेश पारित किया गया था।
इसके बावजूद उक्त आदेश का अपेक्षित रूप से पालन नहीं होने पर मामले में अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ हुई। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ के समक्ष अवमानना प्रकरण CONC No. 4146/2025, रत्नेश कुमार सिंह बनाम कैलाश मकवाना एवं अन्य की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि संबंधित आदेश के विरुद्ध रिट अपील दायर की गई है, लेकिन रिट अपील में मूल आदेश पर कोई स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया गया है।
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वेल्डिंग दुकान के बाहर रखा लोहा चोरी के तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पीकप सहित लोहा जब्त
उमरिया
जिले के ग्राम घघरी में स्थित एक वेल्डिंग दुकान के सामने से भारी मात्रा में लोहे के पल्ले चोरी होने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी गया करीब 5.5 क्विंटल लोहा बरामद कर लिया है। वारदात में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है। बरामद सामग्री और वाहन की कुल कीमत लगभग 8.60 लाख रुपये बताई जा रही है।
ग्राम घघरी निवासी एवं कृष्णा वेल्डिंग वर्क के संचालक तिलक राज विश्वकर्मा ने 8 सितंबर को सिविल लाइन चौकी में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली की मरम्मत के लिए दुकान के बाहर लोहे के पल्ले रखे गए थे। इनका वजन लगभग साढ़े पांच क्विंटल तथा कीमत करीब 60 हजार रुपये थी।
अज्ञात चोर दुकान के सामने रखे लोहे के पल्लों को वाहन में भरकर ले गए। शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 473/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत प्रकरण कायम कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। मुखबिर की सूचना पर तीन संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।
पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने चोरी की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर चोरी गए सभी लोहे के पल्ले बरामद कर लिए गए। आरोपियों के कब्जे से पिकअप वाहन क्रमांक MP 54 ZC 9271 को भी जब्त किया है। वाहन की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई गई है। चोरी गए लोहे की कीमत 60 हजार रुपये है। इस तरह पुलिस द्वारा कुल लगभग 8.60 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया गया है।
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प्रशासन का चला बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई
अनूपपुर
कलेक्टर रत्नाकर झा के निर्देशानुसार अमरकंटक नगरीय क्षेत्र में सुगम आवागमन एवं शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से जनहित में विशेष कार्रवाई की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी चैन सिंह परस्ते के नेतृत्व में नगरीय निकाय एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न प्रमुख स्थलों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया।
कार्रवाई के अंतर्गत दीनदयाल चौराहा से शांति कुटीर तक सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इसी क्रम में नर्मदा मंदिर प्राधिकरण कार्यालय के सामने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक मार्गों पर यातायात एवं आम नागरिकों तथा श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों को हटाकर संबंधित क्षेत्रों को व्यवस्थित किया गया।
इस संबंध में प्रशासन द्वारा बताया गया कि नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि एवं सार्वजनिक मार्गों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
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नेत्रदान जागरूकता अभियान के तहत नेत्रदानी परिवारों का हुआ भावपूर्ण सम्मान
शहडोल
अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ युवक परिषद, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के अंतर्गत एक विशेष नेत्रदानी परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह भावपूर्ण कार्यक्रम रायपुर न्यू अरविंदो नेत्रालय में संपन्न हुआ। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना था, जिन्होंने अपने प्रियजनों के मरणोपरांत नेत्रदान कर मानवता की अनुपम सेवा की है। चिकित्सकों ने साझा की महत्वपूर्ण जानकारी कार्यक्रम में नेत्र चिकित्सा क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। विशेष रूप से डॉ. सुभाष मिश्रा, डॉ. आनंद सक्सेना, डॉ. अंकुर सक्सेना एवं डॉ. किरण अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक इस अवसर पर उपस्थित रहे।
डॉक्टरों ने उपस्थित जनसमूह को नेत्रदान के महत्व से अवगत कराया और इससे जुड़ी कई भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कैसे एक व्यक्ति का नेत्रदान किसी जरूरतमंद के जीवन में अंधेरे को मिटाकर रोशनी भर सकता है। नेत्रदानी परिवारों का सम्मान और अनुभव साझा करना समारोह के दौरान नेत्रदानी परिवारों का विशेष रूप से सम्मान किया गया।
वक्ताओं ने कहा कि दुख की घड़ी में भी मानवता के लिए लिया गया इन परिवारों का निर्णय बेहद सराहनीय और अनुकरणीय है। कार्यक्रम में उपस्थित पीड़ित और दाता परिवारों ने अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने समाज के अन्य लोगों से भी इस नेक कार्य से जुड़ने की अपील की और नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया।सफल आयोजन के लिए आभारइस पूरे सम्मान समारोह की प्रेरणा, कुशल समन्वय और उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए नवीन दुग्गड़ एवं विवेक बैद को विशेष साधुवाद और हार्दिक अभिनंदन दिया गया। उनके अथक प्रयासों और सेवा-भावना के कारण ही यह कार्यक्रम जन-जागरण की दिशा में एक अत्यंत प्रभावी और सफल पहल साबित हुआ।
नेत्रदान मानवता की अमूल्य सेवाकार्यक्रम के अंत में संदेश दिया गया कि नेत्रदान वास्तव में "रोशनी का उपहार, सबसे बड़ा उपकार" है। यह मानवता की एक अमूल्य सेवा है। संस्था द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान किया गया कि वे नेत्रदान का संकल्प लें और किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला लाने का माध्यम बनें।
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हाथ भटटी मदिरा, महुआ लाहन किया जप्त
उमरिया
कलेक्टर राखी सहाय ने अवैध मदिरा के विनिर्माण,संग्रहण, विक्रय,एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा शासन के राजस्व हित ,जनस्वास्थ्य तथा लोकहित की दृष्टि से विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के परिपालन में जिला आबकारी अधिकारी ममता अहिरवार के मार्गदर्शन में आबकारी वृत-उमरिया, एवं नौरोजाबाद के महरोई नदी,सरईयापार,उजनिया,बैहर्दे, पिनौरा में चढी भट्टियों एवं जरीकेनों में कुल 47 ली हाथ भट्टी मदिरा,नदी में एवं नदी किनारे,सार्वजनिक स्थलों में लगभग 2800 कि.ग्राम महुआ लाहन जप्त कर कुल 4 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया। जिसमें जप्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 2,87,050 रुपये आंकलित की गई है।