एनजीटी ने नर्मदा नदी तट से 300 मीटर तक निर्माण कार्य पर लगाया प्रतिबंध, नप ने लगाया जागरूकता बोर्ड
अनूपपुर
प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक तीर्थ स्थल तथा पर्यटन नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा नदी के तट की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर परिषद द्वारा जागरूकता संदेश प्रदर्शित किया गया है। नगर परिषद अमरकंटक की ओर से लगाए गए बोर्ड में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार नर्मदा नदी तट से 300 मीटर तक के क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंधित होने की जानकारी दी गई है।
बोर्ड के माध्यम से आम नागरिकों, भवन निर्माताओं एवं संबंधित लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं करने तथा निर्धारित नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया है।
मां नर्मदा के उद्गम स्थल के रूप में देशभर में विख्यात अमरकंटक की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं पर्यावरणीय महत्ता अत्यंत विशिष्ट है। यहां नर्मदा नदी और उसके तटवर्ती क्षेत्र का संरक्षण न केवल धार्मिक आस्था, बल्कि प्राकृतिक विरासत एवं जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
नगर परिषद द्वारा लगाए गए इस सूचना बोर्ड से लोगों को निर्माण संबंधी प्रतिबंधों की जानकारी मिलेगी। हालांकि, प्रतिबंधित क्षेत्र की सटीक सीमा, लागू नियमों एवं निर्माण संबंधी अनुमति की स्थिति के लिए संबंधित विभाग के आधिकारिक निर्देशों का पालन आवश्यक है।
नर्मदा तट की पवित्रता, प्राकृतिक स्वरूप एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए नियमों का पालन और जन-जागरूकता महत्वपूर्ण है।
