सीएमओ, तहसीलदार सहित 14 पर कलेक्टर ने 9.5 हजार का लगाया जुर्माना, अवैध रेत परिवहन में 3 वाहन जब्त,

सीएमओ, तहसीलदार सहित 14 पर कलेक्टर ने  9.5 हजार का लगाया जुर्माना, अवैध रेत परिवहन में 3 वाहन जब्त


शहडोल

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जायसवाल ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओ  के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5 (1) (2) के तहत सेवाओ के आवेदनो को बिना किसी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब होने पर संबंधित अधिकारियो के विरूद्व 9500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

कलेक्टर ने प्रमाण पत्र न प्रदाय करने हेतु नगरपालिका अधिकारी धनपुरी अमित तिवारी, भूमि का सीमांकन संबंधित प्रकरण पर नायब तहसीलदार सोहागपुर श्यामलाल मोगरे, जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति संबंधित हेतु दीपक पटेल तहसीलदार सोहागपुर, अविवादित नामान्तरण नहीं करने संबंधित हेतु नायब तहसीलदार जयसिंहनगर शनि द्विवेदी, मृत्य  प्रमाण पत्र संबंधित हेतु ग्राम पंचायत कुबरा के सचिव रामचरित साहू,  ग्राम पंचायत जैतपुर के सचिव प्रभुनाथ बैगा, संग्राम सिंह ग्राम पंचायत तेंदूडोल, ग्राम पंचायत धमनीकला के सचिव अरूण मिश्रा, ग्राम पंचायत मैरटोला के सचिव लक्ष्मण कोल, विवाह के पंजीयन संबंधित हेतु ग्राम पंचायत खैरहा अजय सिंह, रामकिशोर पटेल सचिव ग्राम पंचायत आखेटपुर पर जन्म प्रमाणपत्र समय पर नहीं उपलब्ध कराने पर, अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने संबंधित सहायक संचालक उद्यानिकी झनक सिंह के विरूद्व 500-500 रूपये  का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

वही मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधित ग्राम पंचायत गोपालपुर के सचिव  के विरूद्व 1500 रूपये, जन्म प्रमाण पत्र प्रदाय  न करने पर नगरपालिका अधिकारी शहडोल निशांत सिंह के विरूद्व 2000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया। जारी आदेश में कहा गया है कि अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि को संबंधित अधिकारी तीन दिवस के अंदर जमा कराने के लिए कहा गया है।

*अवैध रेत परिवहन पर 3 वाहन जब्त*


खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरे तीन वाहनों को जब्त किया गया है। ब्यौहारी के ग्राम मैरटोला में पेट्रोल पंप के पास जांच की। इस दौरान हाईवा क्रमांक एम पी 17/ जेड एफ /1742 में करीब 28 घनमीटर खनिज रेत का परिवहन किया जा रहा था। जांच के दौरान वाहन चालक के पास रेत परिवहन के लिए आवश्यक अभिवहन पारपत्र (ETP) नहीं मिला। इसके बाद टीम ने वाहन को जब्त कर लिया।

हाईवा के स्वामी मृगेंद्र सिंह उर्फ चिक्कू, निवासी कंधवार, जिला सीधी बताए गए हैं। कार्रवाई के दौरान दो अन्य ट्रैक्टर भी खनिज रेत का परिवहन करते पाए गए। इनमें एक ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक MP18ZK7247 है, जबकि दूसरा मैसी फर्ग्यूसन कंपनी का लाल रंग का ट्रैक्टर है, जिस पर नंबर दर्ज नहीं था।

खनिज विभाग ने तीनों वाहनों को जब्त कर थाना ब्यौहारी परिसर में खड़ा कराया है। सभी वाहनों के खिलाफ खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया। प्रकरणों को कलेक्टर न्यायालय, शहडोल में प्रस्तुत किया जाएगा।

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