भूमि बिक्री पर 4 लाख की धोखाधड़ी करने वाला फरार व मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान जब्त

भूमि बिक्री पर 4 लाख की धोखाधड़ी करने वाला फरार व मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान जब्त


उमरिया 

थाना कोतवाली उमरिया पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना कोतवाली उमरिया में अपराध क्रमांक 263/2026, धारा 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था । यह प्रकरण आवेदक नीरज अंकेश निवासी शहडोल की शिकायत पर दर्ज हुआ । जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी कमलेश कुमार साहू ने विकटगंज जिला उमरिया स्थित अपनी भूमि के विक्रय के संबंध में दिनांक 07.06.2024 को शिकायतकर्ता से विधिवत पंजीकृत अनुबंध (एग्रीमेंट) किया तथा कुल विक्रय मूल्य ₹10,00,000 तय कर शिकायतकर्ता से ₹4,00,000 अग्रिम राशि ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर ली । शेष राशि विक्रय विलेख के समय दी जानी थी ।

विवेचना में यह भी पाया गया कि आरोपी उक्त भूमि के संबंध में पहले ही एक अन्य व्यक्ति से धनराशि प्राप्त कर चुका था, जिसकी जानकारी उसने शिकायतकर्ता से जानबूझकर छिपाई । इसके बाद अनुबंध की अवधि प्रभावी रहते हुए उसी भूमि को अन्य व्यक्तियों के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया । इस प्रकार आरोपी ने एक ही भूमि के संबंध में अलग-अलग व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त कर छलपूर्वक धोखाधड़ी की तथा शिकायतकर्ता की ₹4,00,000 की राशि वापस नहीं की, जिससे उसे आर्थिक क्षति हुई ।

प्रकरण में पर्याप्त तथ्य प्राप्त होने पर थाना कोतवाली उमरिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में को आरोपी कमलेश कुमार साहू पिता गणेश प्रसाद साहू उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बेलमना थाना चंदिया जिला उमरिया, हाल निवासी दूरसंचार कॉलोनी थाना मकरोनिया जिला सागर को मकरोनिया, जिला सागर से गिरफ्तार किया गया।

*मंदिर मे चोरी का सामान जप्त आरोपी गिरफ्तार*


उमरिया जिले के थाना मानपुर पुलिस टीम द्वारा मंदिर मे चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का मशरूका बरामद किया है । 20 जुलाई 2026 को अक्षत पाण्डेय निवासी ग्राम ताला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम ताला स्थित हनुमान मंदिर से 10 किलोग्राम पीतल का घंटा एवं 03 किलोग्राम तांबे का शेषनाग किसी अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मानपुर मे अपराध क्रमांक 232/2026 धारा 331(4), 305(क) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना मे लिया गया । विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजाराम बैगा पिता रामगरीब बैगा, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम ताला को हिरासत मे लेकर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया । आरोपी की निशानदेही पर चोरी गया  सम्पूर्ण मशरूका बरामद कर जप्त किया गया तथा आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

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