मत्स्य विभाग ने 132 किलो मछली किया जब्त, 230 किलो महुआ लाहन जब्त,

मत्स्य विभाग ने 132 किलो मछली किया जब्त, 230 किलो महुआ लाहन जब्त


उमरिया

कलेक्टर राखी सहाय द्वारा मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश नदीय मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक जिले में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कलेक्टर के आदेश के पालन में 2 जुलाई को मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने उमरिया जिले के स्थानीय घुलघुली बाजार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंध अवधि में मछली विक्रय किए जाने पर कार्रवाई करते हुए 72.26 किलोग्राम मछली जब्त की गई। जब्त मछलियों को नियमानुसार नीलाम कराया गया।

वही मत्स्य विभाग की टीम ने स्थानीय मत्स्य बाजार चंदिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 66 किलोग्राम प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली जब्त की गई। नगर परिषद चंदिया के सहयोग से जब्त मछली को नियमानुसार नष्ट करने की कार्रवाई की गई।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों एवं आम नागरिकों को बताया कि थाई मांगुर मछली मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही यह तालाबों एवं जलाशयों के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे देशी मछलियों के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

*230 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त*


अनूपपुर जिले के थाना रामनगर पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर झीमर नाला के पास दबिश दी गई, जहाँ अवैध रूप से शराब निर्माण के उद्देश्य से महुआ लाहन रखा हुआ मिला। पुलिस ने मौके से 23 डिब्बों में भरा लगभग 230 किलोग्राम महुआ लाहन, जिसकी अनुमानित कीमत ₹10,000 है, बरामद कर विधिवत जब्त किया। आरोपी संजीव कुमार सिंह, पिता जय किशोर सिंह, उम्र 34 वर्ष, निवासी झीमर, थाना रामनगर, जिला अनूपपुर के विरुद्ध थाना रामनगर में अपराध क्रमांक 193/26 पंजीबद्ध कर धारा 34(1)(f) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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