उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जुर्माना की राशि जमा न करने पर हुआ गिरफ्तार, गया जेल
अनूपपुर
म प्र पू क्षे वि वि कं लि अनुपपुर ग्रामीण के कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2025 को दोपहर लगभग 12 बजकर 11 मिनट पर ग्राम दुलहरा मे राम नारायण पटेल पिता जियालाल पटेल उम्र 45 वर्ष के परिसर में औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमे उपयोगकर्ता द्वारा एल टी लाइन से लगभग 45 मीटर डायरेक्ट लाइन जोड़कर कुआ मे दो एच पी की पनडुब्बी मोटर डालकर विद्युत की चोरी करते हुए पाया गया था। कुआ के पास उपभोक्ता प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित पार्वती उम्र 75 वर्ष द्वारा कनिष्ठ अभियंता अनूपपुर ग्रामीण को बताया कि कुआ मे मोटर उनके बेटे राम नारायण पटेल द्वारा डाला गया है, परिसर मे विद्युत उपयोग करने का कोई भी वैध प्रमाण नहीं मिला था, जिससे प्राथमिक तौर पर ही यह पाया गया था, विद्युत का अवैध उपयोग किया जा रहा है। जिस पर जांच टीम के द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत पंचनामा बनाते हुए प्रकरण तैयार किया गया। जिसका अंतिम निर्धारण करते हुए विद्युत क्षतिपूर्ति की सिविल दायित्व की राशि 13195 और प्रशमन राशि 200 कुल 13395 का निर्धारण करते हुए उपभोक्ता को कई बार जुर्माना राशि जमा करने हेतु कार्यालय से नोटिस दिया गया, परंतु उपभोक्ता द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही थी। प्रकरण को तीन बार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्री लिटीगेशन मे भी रखा जाकर उपभोक्ता को तीनो बार नोटिस दी गई, परंतु उसके बाद भी उपभोक्ता द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही थी। जिससे कार्यपालन अभियंता अनूपपुर अरुणेन्द्र प्रसाद मौर्य द्वारा उक्त प्रकरण को नरेंद्र पटेल विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम अनूपपुर के न्यायालय मे रेगुलर प्रकरण के रूप मे प्रकरण क्रमांक 47/2026 मे दर्ज कराया गया, जिसमे न्यायालय द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया, जिसकी तामीली के बाद भी आरोपी उपस्थित नहीं हुआ। जिसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके परिपालन मे थाना कोतवाली अनूपपुर के पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड न्यायालय मे पेश किया, जिसे रिमांड न्यायालय ने जेल वारंट बनाकर जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया है।
