त्रिकोणीय प्रेम मामले में महिला की हुई थी हत्या, धोखाधड़ी में फरार आरोपी गिरफ्तार
अनूपपुर
15 अप्रैल 2026 को शैलेष कुमार महरा पिता प्रेमलाल महरा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सिंघौरा थाना जैतहरी जिला अनूपपुर द्वारा 14 अप्रैल 2026 को सुबह अपनी पत्नी गुडिया महरा के रेल्वे स्टेशन निगौरा से गुमने संबधी रिपोर्ट चौकी वेंकटनगर मे लेख कराया था। उक्त रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रं. 34/2026 कायम कर जाँच मे लिया गया। दौरान गुम इंसान जांच दिनांक 18 अप्रैल 2026 को जंगल बीट क्र. 313 उमरिया बीट के चौकीदार द्वारा सूचना दी गई कि जंगल बीट क्र. 313 सिध्दबाबा मंदिर की पहाडी के पीछे पहाडी के नीचे कोसम के पेड़ की डगाली मे एक महिला फांसी लगी मृत अवस्था में लटकी हुई है। सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर मर्ग क्र. 24/2026 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर कोसम के पेड़ में लटके हुऐ मृतिका के शव की शिनाख्त गुड़िया बाई महरा के रूप में की गई, शव का पंचनामा कार्यवाही कर मृतिका के शव का पी.एम. कराया गया । जो पी.एम. रिपोर्ट में डॉक्टर टीम द्वारा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना बताया गया, जो थाना जैतहरी मे अप.क्र.153/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया ।विवेचना के दौरान मृतिका के परिजनो से पूछताछ की गई जो यह तथ्य सामने आया कि मृतिका को अंतिम बार शैलेष महरा एवं उसकी नाबालिक प्रेमिका के साथ देखा गया था, जो मृतिका गुडिया महरा के पति शैलेष महरा को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गई जिसने बताया कि अपने नाबालिक प्रेमिका के प्रेम संबधो के कारण दिनांक 14 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 09 बजे अपनी नाबालिक प्रेमिका एवं ग्राम सिघौरा निवासी अपने नाबालिक साथी के साथ मिलकर गुडिया महरा के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और घटना को आत्म हत्या दर्शाने के लिये तीनो ने मिलकर गुडिया महरा के शव को कोसम के पेड की डाली पर फांसी के फंदे पर लटका दिया ।
मुख्य आरोपी शैलेष कुमार महरा पिता प्रेमलाल महरा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सिंघौरा थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय अनूपपुर पेश किया जाकर आरोपी का पुलिस रिमांड लिया जाकर घटना के संबध मे विस्त्रत पूछताछ की जा रही है एवं अपचारी बालिका उम्र 16 वर्ष 11 माह निवासी चोरभठी एवं अपचारी बालक उम्र 17 वर्ष 11 माह निवासी ग्राम सिंघौरा को अभिरक्षा मे लेकर बाल न्यायालय अनूपपुर मे पेश किया गया जो न्यायालय के आदेशानुसार अपचारी बालिका को सम्प्रेक्षण गृह शहडोल एवं अपचारी बालक को सम्प्रेक्षण गृह रीवा दाखिल कराया जा रहा है ।
*दो वर्षों से फरार आरोपी को गिरफ्तार*
अनूपपुर जिले के थाना भालूमाड़ा की टीम द्वारा अप. क्र. 350/2024 धारा 420, 406, 409, 120बी ता.हि. तथा निपेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 एवं अप.क्र. 400/2024 धारा 420, 34 भा.दं.वि. निपेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में करोडों रुपये की ठगी करने वाला मुख्य आरोपी उमेश कांतिलाल पटेल पिता कांतिलाल पटेल निवासी प्लाट नं. 14/420 विवेकानंद नगर चांदखेडा जिला अहमदाबाद गुजरात जो घटना दिनांक से लगातार दो वर्षो से फरार चल रहा था जिसे थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर दो वर्षो से फरार आरोपी न्यायालय कोतमा/अनूपपुर के प्रोडक्शन वारंट के पालन में तलोज जेल नवी मुम्बई महाराष्ट्र से लाकर न्यायालय के आदेशानुसार गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय कोतमा/अनूपपुर पेश किया गया जहाँ से आरोपी को जेल भेजा गया।
