युवती के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को दस साल का कारावास एंव जुर्माना
अनूपपुर
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी रोहित यादव पिता रामवृक्ष यादव उम्र 28 वर्ष निवासी 334, न्यू डबल स्टोरी, जमुना काॅलरी, थाना भालूमाडा, जिला अनूपपुर ने दिनांक 20 नवंबर 2024 के समय दोपहर 2 बजे से 3 बजे के मध्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का सदस्य न होते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग की अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध आरोपी ने बलात्संग कारित किया है।
पीड़िता ने थाना भालूमाडा में इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत की, वह कक्षा दसवीं तक पढ़ी लिखी है दोपहर 2 बजे वह घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस का रोहित यादव उसके घर आया और बोला तुम्हारे मम्मी पापा कहा है तब वह बोली मम्मी गांव उमरिया गयी है पापा डियूटी गये है तभी रोहित उसे अकेला देखकर उसके घर के अंदर आकर उसका मुंह दबा दिया और बेडरूम में ले जाकर उसके साथ उसकी सहमति के बिना जबरन शारीरिक संबंध (बलात्कार) किया, तब वह चिल्लाई, तो फिर उसे छोड़कर भाग गया। दीदी, मम्मी को फोन करके घटना की बात बताई, तब पूरे परिवार के साथ थाना रिपोर्ट करने आई। जिसके संबंध में थाना भालूमाड़ा में अपराध क्रमांक 393/2024 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 64, 332 बी0एन0एस0 एंव धारा 3(2)(अ) एसटी0एससी0 एक्ट पंजीकृत किया गया ।
सबूतों से प्रमाणित हुआ कि शारीरिक संबंध बनाये गये और आरेापी को गिरफ्तार किया। सत्र न्यायाधीश कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी रोहित यादव को दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, में 10 साल का कारावास एवं 5,000/-रू0 जुर्माना एंव धारा 332 बी0एन0एस0 में 3 साल का कारावास एवं 3,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया। आरोपी विचारण के दौरान से ही न्यायायिक अभिरक्षा जिला जेल अनूपपुर में निरुद्ध है।
