प्रशासन का चला बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, आबकारी ने हाथ भटटी मदिरा, महुआ लाहन जप्त


अनूपपुर

कलेक्टर रत्नाकर झा के निर्देशानुसार अमरकंटक नगरीय क्षेत्र में सुगम आवागमन एवं शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से जनहित में विशेष कार्रवाई की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी चैन सिंह परस्ते के नेतृत्व में नगरीय निकाय एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न प्रमुख स्थलों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया।

कार्रवाई के अंतर्गत दीनदयाल चौराहा से शांति कुटीर तक सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इसी क्रम में नर्मदा मंदिर प्राधिकरण कार्यालय के सामने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक मार्गों पर यातायात एवं आम नागरिकों तथा श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों को हटाकर संबंधित क्षेत्रों को व्यवस्थित किया गया।

इस संबंध में प्रशासन द्वारा बताया गया कि नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि एवं सार्वजनिक मार्गों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

*हाथ भटटी मदिरा, महुआ लाहन किया जप्त*


उमरिया कलेक्टर राखी सहाय ने अवैध मदिरा के विनिर्माण,संग्रहण, विक्रय,एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा शासन के राजस्व हित ,जनस्वास्थ्य तथा लोकहित की दृष्टि से विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए थे। निर्देश के परिपालन में जिला आबकारी अधिकारी ममता अहिरवार के मार्गदर्शन में आबकारी वृत-उमरिया, एवं नौरोजाबाद के महरोई नदी,सरईयापार,उजनिया,बैहर्दे, पिनौरा में चढी भट्टियों  एवं जरीकेनों में कुल 47 ली हाथ भट्टी मदिरा,नदी में एवं नदी किनारे,सार्वजनिक स्थलों में लगभग 2800 कि.ग्राम महुआ लाहन जप्त  कर कुल 4 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम  के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया। जिसमें जप्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 2,87,050 रुपये आंकलित की गई है। 

नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ गयी भारी, एसपी को उपस्थित होने के आदेश


शहडोल

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 से जुड़े रत्नेश कुमार सिंह के मामले में आदेश के अनुपालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी क्रमांक-2 एसपी शहडोल को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2026 को होगी।

प्रकरण के अनुसार जिला अनूपपुर की जमुना कॉलरी निवासी रत्नेश कुमार सिंह की पुलिस आरक्षक परीक्षा वर्ष 2013 के बाद आपराधिक प्रकरण के आधार पर नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी। नियुक्ति निरस्तीकरण के विरुद्ध रत्नेश कुमार सिंह द्वारा न्यायालय की शरण ली गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, 10 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट द्वारा उन्हें पुलिस विभाग में समस्त लाभों के साथ पदस्थ किए जाने का आदेश पारित किया गया था।

इसके बावजूद उक्त आदेश का अपेक्षित रूप से पालन नहीं होने पर मामले में अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ हुई। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ के समक्ष अवमानना प्रकरण CONC No. 4146/2025, रत्नेश कुमार सिंह बनाम कैलाश मकवाना एवं अन्य की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि संबंधित आदेश के विरुद्ध रिट अपील दायर की गई है, लेकिन रिट अपील में मूल आदेश पर कोई स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया गया है।

मॉडिफाइड साइलेंसर पर यातायात पुलिस की कार्यवाही, 13 साइलेंसर जब्त


अनूपपुर

शहर में आमजन को सुरक्षित एवं सुगम यातायात मुहैया कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अनूपपुर विक्रांत मुराब के निर्देश पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बुलेट दौड़ाने और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब प्रमुख तिराहों पर बुलेट वाहनों की प्रतिदिन चेकिंग की जा रही है। महज कुछ दिनों की कार्यवाही के दौरान 13 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त कर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई।

यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख तिराहा सामतपुर, अमरकंटक तिराहा एवं अंडरब्रिज तिराहा पर नियमित रूप से बुलेट वाहनों की जांच की जा रही है। चेकिंग के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले चालकों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

पुलिस ने वाहन चालकों को अपने वाहनों में निर्धारित मानक साइलेंसर का उपयोग करने तथा सड़क पर स्टंटबाजी से बचने की समझाइश दी है। अनूपपुर यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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