रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल पर एसपी ने आरक्षक को किया निलंबित


शहडोल 

जिले में सोशल मीडिया पर रिश्वत मांगने का आडियो वायरल होने के बाद शहडोल पुलिस में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल ने पपौंध थाने में पदस्थ आरक्षक सुरेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और पुलिस लाइन में हाजिर होने के आदेश जारी किए।

आरक्षक सुरेश सिंह का एक आडियो वायरल हुआ था। इसमें वह एक मामले के पीड़ित पक्ष से कथित तौर पर 5 हजार रुपये की मांग करता सुनाई दे रहा है। आडियो में आरक्षक पीड़ित से कह रहा है कि रुपये देने पर काम हो जाएगा और अगर काम नहीं हुआ तो रुपये वापस कर दूंगा। हालांकि वायरल ऑडियो की सत्यता और बातचीत की परिस्थितियों की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल विभागीय स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

अवैध रूप से 15 जानवर परिवहन करते दो पीकप जब्त, मामला दर्ज


अनूपपुर

थाना भालूमाडा पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दो अलग अलग स्थानों पर रेड कार्यवाही किया गया। हरद रेलवे अण्डर ब्रिज के पास घेराबंदी किया गया, पुलिस को देखकर एक सफेद रंग की बिना नम्बर का पीकप वाहन का चालक अपनी पीकप को खडा कर जंगल तरफ भाग गया, बिना नम्बर के वाहन को चेक किया गया तो उसमे 05 नग भैंसा एवं 02 नग भैंसी, कुल 07 नग मवेशियों को क्रूरता पूर्वक ठूस ठूस कर लोड पाया गया। दूसरे मामले में जीएम आफिस के सामने जमुना में घेराबंदी किया तो भालूमाडा तरफ से आ रहे पीकप वाहन क्रमांक 65 ZD 4094 का चालक पुलिस को देख कर अपनी पीकप वाहन को खडा कर भाग गया। वाहन क्रमांक 65 ZD 4094 को चेक किया गया तो उसमे 03 नग भैंसी एवं 05 नग भैसा कुल 08 नग मवेशियों को क्रूरता पूर्वक लोड कर परिवहन करते पाया गया। उक्त दोनो पीकप वाहन कीमत 10 लाख रुपये एवं कुल 15 नग मवेशी कीमती 3,00,000 रुपये कुल कीमती 13 लाख रुपये को जप्त किया।  दोनो वाहन अज्ञात चालको के विरूद्ध अपराध क्रमांक 226/2026 एवं 227/2026 धारा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ) म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. की धारा 4, 6, 6(क), 9, 10, 11 एवं 66/192 एम.व्ही. एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया।

समूह वसूली का रुपया गबन कर लूट की कहानी रची, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल व 1.18 लाख किया जब्त


अनूपपुर

समूह वसूली की गयी नगदी राशि को स्वयं कर्मचारी के व्दारा अमानत में खयानत कर लूट की सूचना देने पर पुलिस ने मोबाईल व नगदी 118400/- जप्त आरोपी को गिरफ्तार किया है।

थाना चचाई में अमित नामदेव पिता सुनील नामदेव, उम्र 30 साल, निवासी ग्राम बड़खेरा, थाना स्लीमनाबाद, जिला कटनी, हाल दुलहरा रोड, पुरानी बस्ती अनूपपुर का स्वतंत्र माईक्रो फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के फील्ड एजेन्ट कुलदीप शर्मा के व्दारा समूह के वसूली के पैसे 1,20,467/- रूपये उक्त राशि को अमानत में खयानत करने के संबंध में शिकायत किया की, कुलदीप शर्मा मेरी कंपनी में फील्ड आफीसर के पद पर कार्य करता है, वह देवरी, खुटवा, चचाई, सकोला समूह की वसूली का रुपए कलेक्सन करने के बाद, कुलदीप शर्मा पिता कन्हैया लाल उम्र 24 साल नि0 उचेहरा थाना गोहपारू जिला शहडोल से समूह वसूली का पूरा पैसा जमा कर अनूपपुर रात में तक वापस आने को बोला था, जो पैसे जमा करने अनूपपुर नहीं आया, मोबाईल बंद कर लिया तब कुलदीप शर्मा बोला कि अगर समूह वसूली के पैसे को आफिस में जमा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तब उसने बताया कि मुझे पैसों की जरूरत होने से मैंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये उक्त समूह वसूली की राशि 1,20,467/- रूपये अपने खर्चा कर किया एवं मोबाईल भी जंगल में छुपा दिया हूं । समूह के वसूली पैसों को हड़पने की नियत से मुझे गुमराह करने के लिये अपने साथ लूट की घटना होना बताया था । रिपोर्ट पर से आरोपी कुलदीप शर्मा के विरूद्ध अपराध धारा 316(2), 316(5) बीएनएस का पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना आरोपी से अमानत में खयानत की गयी राशि 1,18,400/- रूपये एवं मोबाईल जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

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