मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक ही ईटीपी नम्बर पर दो अलग-अलग वाहनों ने किया रेत परिवहन, तारीख मे 1 माह 3 दिन का अंतर
*ईटीपी दस्तावेज पर उठ रहे सवाल, जाँच में हो सकता है खुलासा*
अनूपपुर
जैतहरी क्षेत्र में रेत परिवहन से जुड़ा मामला दस्तावेजों के सत्यापन और खनिज परिवहन व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े कर रहा है। उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में एक हस्तलिखित उल्लेख के अनुसार, छत्तीसगढ़ से संबंधित टीपी पर वाहन क्रमांक MP 65 ZD 2127 होने की बात कही गई है, जबकि मध्यप्रदेश के खनिज विभाग के ई-खानिज पोर्टल से प्राप्त इंटर-स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) में वाहन क्रमांक MP 65 ZD 8127 दर्ज दिखाई देता है।
ई-टीपी के स्क्रीनशॉट के अनुसार, इसका नंबर 126561736 है। दस्तावेज में परिवहन की तारीख 14 अक्टूबर 2026, समय दोपहर 12:18 बजे, खनिज रेत, मात्रा 3.00 घनमीटर, लोडिंग स्थान मलादांड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ तथा गंतव्य सीताराम गुंजी बिहार, अनूपपुर, मध्यप्रदेश दर्ज है। दस्तावेज में ई-टीपी की वैधता उसी दिन शाम 3:18 बजे तक दिखाई गई है।
वहीं, उपलब्ध दूसरे दस्तावेज पर 11 मई 2026 की मुहर और हस्तलिखित ISTP संख्या जैसा उल्लेख दिखाई देता है। इन दस्तावेजों के बीच संबंध, जारी होने का उद्देश्य और वाहन संबंधी विवरण संबंधित विभाग से सत्यापित किए जाने आवश्यक हैं।
इस पूरे मामले का केंद्रीय प्रश्न यही है कि क्या वास्तव में एक वाहन के लिए जारी परमिट का उपयोग दूसरे वाहन के परिवहन में किया गया? उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि टीपी फर्जी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के संबंधित विभाग से मूल टीपी का सत्यापन, मध्यप्रदेश की ई-टीपी का आधिकारिक रिकॉर्ड और वाहन के पंजीयन विवरण का मिलान जरूरी है।
यदि दस्तावेजों की जांच में वाहन नंबर बदलने, गलत जानकारी देने या परमिट के दुरुपयोग की पुष्टि होती है, तो यह गंभीर मामला होगा और नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
14 अक्टूबर 2026 को जैतहरी पुलिस ने रेत परिवहन से जुड़े मामले में कार्रवाई की। कार्रवाई का विस्तृत आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं था। इसलिए यह स्पष्ट होना बाकी है कि किस वाहन को जब्त किया गया, किन दस्तावेजों की जांच हुई और क्या खनिज विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सूचना दी गई।
वाहन MP 65 ZD 8127 के साथ प्रस्तुत ई-टीपी नंबर 126561736 का विभागीय सत्यापन कराया गया। छत्तीसगढ़ की मूल टीपी पर दर्ज वाहन क्रमांक MP 65 ZD 2127 की पुष्टि संबंधित विभाग से की गई। 3 घनमीटर रेत की मात्रा और उसके लोडिंग व गंतव्य संबंधी विवरण की जांच हुई। इस मामले में वाहन मालिक, चालक और परमिट जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की जांच की गई। पुलिस और खनिज विभाग संयुक्त रूप से जांच के बाद सच सामने आ जायेगा।
