8 अधिकारियों पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना, रेत के अवैध भंडारण की सूचना पर एसपी ने किया निरीक्षण
शहडोल
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का प्रदाय नहीं करने वाले पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा कार्रवाई की गई है। कार्यालय कलेक्टर, लोक सेवा प्रबंधन, जिला शहडोल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 सितंबर से 9 सितंबर 2026 की स्थिति में समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों में 8 पदाभिहित अधिकारियों पर अधिनियम की धारा 7(1)(क)(ख) के तहत एक मुश्त अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है।
जारी आदेश के अनुसार नायब तहसीलदार वृत्त पपौंध, तहसील ब्यौहारी नरेश सोनी पर 1,000 रुपये, नायब तहसीलदार वृत्त बिजुरी, तहसील जैतपुर रामकिशोर पद्माकर पर 500 रुपये, सचिव ग्राम पंचायत बरगवां, जनपद पंचायत बुढार श्याम करण पाव पर 500 रुपये, निरीक्षक नाप-तौल विभाग जिला शहडोल एस.के. निगम पर 1,000 रुपये, सचिव ग्राम पंचायत ढोढा, जनपद पंचायत जयसिंहनगर जवाहरलाल पटेल पर 500 रुपये, सचिव ग्राम पंचायत धनौरा, जनपद पंचायत बुढार ब्रजेन्द्र जैसवाल पर 500 रुपये, सचिव ग्राम पंचायत महुआटोला, जनपद पंचायत जयसिंहनगर दिलकरण पाव पर 500 रुपये तथा सचिव ग्राम पंचायत कुम्हेडिन, जनपद पंचायत बुढार चन्द्रशेखर तिवारी पर 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1)(2) के तहत उक्त सेवाओं के आवेदनों का बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण के निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं करने का दोषी पाया गया। अर्थदण्ड की राशि तीन कार्य दिवस के भीतर लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
*अवैध रेत भंडारण की सूचना पर एसपी ने किया निरीक्षण*
शहडोल जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री संजय अग्रवाल ने थाना सोहागपुर क्षेत्र के नरवर, बिजौरी एवं क्षीरसागर के संभावित रेत उत्खनन क्षेत्रों का पुलिस टीम के साथ अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं जमीनी हकीकत का जायजा लिया।
सघन चेकिंग के दौरान मौके पर किसी प्रकार का सक्रिय रेत उत्खनन होता हुआ नहीं पाया गया। क्षीरसागर के समीप बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण पाया गया। भंडारित रेत के संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनिज विभाग को निर्देश दिये है।
