जिला बदर कुख्यात बदमाश तालिब का आतंक, नशे के लिए 500 रुपए ने देने पर युवक पर किया चाकू से जानलेवा हमला

जिला बदर कुख्यात बदमाश तालिब का आतंक, नशे के लिए 500 रुपए ने देने पर युवक पर किया चाकू से जानलेवा हमला

*​18 से अधिक संगीन मुकदमें, पुलिस व आम लोगो के लिए बना सिरदर्द*


​शहडोल.

कोयलांचल नगरी धनपुरी में बेखौफ अपराधियों और नशेड़ियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, इसका खौफनाक नमूना एक बार फिर बीच सड़क पर देखने को मिला है। इलाके का कुख्यात बदमाश मो. तालिब जिस पर पहले जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है और जिसके खिलाफ चोरी, एनडीपीएस (नशीले पदार्थ) समेत 18 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं, उसने कानून-व्यवस्था को सीधी चुनौती देते हुए एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमला केवल इस बात पर किया गया क्योंकि युवक ने नशीली कफ सिरप (कोरेक्स) खरीदने के लिए 500 रुपये की रंगदारी देने से इनकार कर दिया था।  

​कच्ची मोहल्ला निवासी अरमान अख्तर (उम्र 25 वर्ष, पिता मो. अख्तर हुसैन) अपने साथी मो. शाहिद के साथ पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। जैसे ही दोनों अमरकंटक रोड पर इसरार की दुकान के सामने पहुंचे, सामने से कच्ची मोहल्ला निवासी मो. तालिब (पिता मो. रमजान कामरेड) अचानक आ धमका और उसने रास्ता रोक लिया।  

​आरोपी तालिब ने अरमान को धमकाते हुए कहा कि उसे कोरेक्स पीना है और तुरंत 500 रुपये निकाल कर दे। जब अरमान ने लाचारी जताते हुए पैसे देने से मना किया, तो आदतन अपराधी तालिब आगबबूला हो गया और सरेराह मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां बकने लगा। जब पीड़ित ने इस अभद्रता का विरोध किया तो धारदार चाकू निकाला और अरमान की हत्या की नीयत से उस पर वार कर दिया। चाकू सीधे अरमान की बाईं कमर में जा धंसा, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। अरमान की चीख-पुकार सुनकर उसके दोस्त शाहिद ने अपनी जान पर खेलकर बीच-बचाव किया। इसी बीच शोर सुनकर मोहल्ले का एक अन्य युवक मो. सुहैल भी दौड़कर मौके पर पहुंच गए। और जाते हुए गुंडई का रौब दिखाते हुए खुली धमकी दी— "तुम मुझे नहीं जानते, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। आज तो तेरे दोस्त ने तुझे बचा लिया, लेकिन अगली बार कोरेक्स के पैसे नहीं दिए तो तुझे सीधे जान से खत्म कर दूंगा।" इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। तालिब के ऊपर नशीले पदार्थों की तस्करी व अवैध खरीद-फरोख्त (NDPS एक्ट) के साथ-साथ चोरी, मारपीट और रंगदारी के 18 मामले दर्ज हैं।

धनपुरी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 296(b) (गाली-गलौज/अश्लीलता), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 119(1) (गंभीर चोट/घातक हथियार से हमला) एवं 351(3) (जान से मारने की आपराधिक धमकी) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

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