होटल के सामने विवाद मामले में ससुराल छिपा आरोपी गिरफ्तार, चेक बाउंस मामले में 6 माह का कारावास

होटल के सामने विवाद मामले में ससुराल छिपा आरोपी गिरफ्तार, चेक बाउंस मामले में 6 माह का कारावास


शहडोल/उमरिया

सोहागपुर थाना क्षेत्र के पाली रोड स्थित एक होटल के सामने 26 जुलाई को हुए विवाद और मारपीट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना में आकाश पाठक सहित उसके कुछ साथी घायल हुए थे। आकाश को गंभीर चोटें आने के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में धाराएं बढ़ाई थीं।

पुलिस के अनुसार, होटल के सामने खड़े कुछ लोगों के पास वाहन का टायर लगने से पत्थर उछलकर चला गया था। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि सोहागपुर निवासी कुछ युवकों ने आकाश पाठक और उसके साथियों को घेरकर जमकर मारपीट की, जिसमें आकाश गंभीर रूप से घायल हुआ।

मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया था। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद आकाश को आई गंभीर चोटों के आधार पर प्रकरण में गैर जमानती धाराएं भी बढ़ाई गईं। पुलिस ने मामले में 15 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।

मुखबिर की सूचना पर अब्दुल हमीद उर्फ लल्लू खान पिता बरकत खान, निवासी वार्ड नंबर-3 सोहागपुर को ग्राम पटसी से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी अपने ससुराल में जाकर छिपा हुआ था। 

*चेक अनादरण मामले में 6 माह का कारावास*

उमरिया में मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा उमरिया से ग्राम अमड़ी निवासी नरेश बैगा द्वारा डेयरी केसीसी के तहत 1,8,000रू0 का ऋण लिया गया था। ऋण की अदायगी के लिए उनके द्वारा बैंक के पक्ष में 1,20,054रू0 का चेक दिया गया, जो अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गया। चेक अनादरित होने के बाद बैंक द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने आरोपी नरेश बैगा को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा 1,59,369रू0 की प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया। 

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