जानलेवा हमला करने व लूट के आरोपी शिक्षक को जनजातीय कार्य विभाग ने किया निलंबित

जानलेवा हमला करने व लूट के आरोपी शिक्षक को जनजातीय कार्य विभाग ने किया निलंबित


​अनूपपुर

जिले के थाना राजेन्द्रग्राम के अंतर्गत ग्राम पटनाकला में बीते 25 जून को भगवती मानव कल्याण संगठन के कार में सवार युवकों पर जानलेवा हमला कर नकदी व मोबाइल लूटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। अमित कुमार यादव 28 वर्ष, निवासी ग्राम कोड़ा कृष्णा कोल 32 वर्ष, निवासी ग्राम जमुड़ी अपनी चार पहिया वाहन से जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी शिक्षक विष्णु पनाडिया, सेमू पनाडिया, विष्णु की पत्नी, एक अन्य महिला, एक अज्ञात पुरुष और बल्लू बकरा ने राजेंद्रग्राम से ही उनका पीछा करना शुरू किया। ग्राम पटनाकला के पास आरोपियों ने अपनी कार को पीड़ितों की कार (क्रमांक MP 65 ZB 3194) के आगे अड़ाकर रास्ता रोक लिया।

​कार रुकते ही आरोपियों ने अमित कुमार यादव पर टाई लीवर रॉड से सिर पर तीन-चार बार ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिससे उनका सिर फट गया और अत्यधिक खून बहने लगा। इसके बाद आरोपियों ने दूसरे युवक कृष्णा कोल पर तलवार और रॉड की बेंत से पीठ पर गंभीर हमला किया। आरोपियों ने पीड़ितों की कार में तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपी जाते-जाते 10,000 रुपये नकद और वीवो वाई-2100 मोबाइल लूट ले गए।

प्राचार्य, शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. लखौरा के पत्र क्रमांक/स्था/2026/633 लखौरा ने अवगत कराया गया है कि विष्णू प्रसाद पनाडिया प्राथमिक शिक्षक, शा.मा.वि. धरहरखुर्द संकुल केन्द्र शा.उ.उ.मा.वि. लखौरा जिला अनूपपुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 153/26 धारा 296, (b), 115(2), 351(3), 324(1), 309(3), 126 (2) बीएनएस दर्ज होने के कारण गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। शिक्षक को 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण, तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत श्री विष्णू प्रसाद पनाडिया प्राथमिक शिक्षक, शा.मा.वि. धरहरखुर्द को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, तथा कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी मुख्यालय नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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