नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार
अनूपपुर
17 मार्च 2026 को 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के स्कूल ना पहुंचकर अचानक बिना बताये कहीं चले जाने एवं ना मिलने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 173/26 धारा 137(2) बी. एन. एस. पंजीबद्ध किया गया। पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा उक्त नाबालिग बालिका की लगातार प्रयास कर पतासाजी की गई एवं उक्त नाबालिग बालिका को मुम्बई (महाराष्ट्र) के पुलिस थाना खार अंतर्गत गोरेगांव से आरोपी अमन राजपूत पिता प्रेमकुमार राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम भगवंतपुर थाना नवाबगंज जिला उन्नाव (उत्तरप्रदेश) के कब्जे से दस्तयाब कर परिजनो को सुपुर्द किया गया है। आरोपी अमन राजपूत को उक्त अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर साथ में भगा ले जाने एवं दुष्कर्म किये जाने के आरोप में धारा 137(2), 64(2) (एम) बी. एन. एस. एवं 5 एल, 6 पाक्सो एक्ट एवं 3(2) (V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में गिरफ्तार किया गया है।
विवेचना में पाया गया कि 17 वर्षीय नाबालिग बालिका का स्मार्ट फोन से इन्स्टाग्राम सोशल मीडिया के द्वारा आरोपी अमन राजपूत से कुछ महीने पूर्व पहचान और दोस्ती हुई थी जो आरोपी अमन राजपूत ने मुम्बई में स्वयं का फूड रेस्टोरेन्ट मालिक होना बताकर नाबालिग बालिका को इन्स्टाग्राम के जरिये लगातार सम्पर्क कर बहला फुसलाया और आरोपी ट्रेन से अनूपपुर रेल्वे स्टेशन पहुंचा जहां नाबालिग बालिका जो स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, रेल्वे स्टेशन अनूपपुर पहुंच गई जहां से आरोपी ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर मुम्बई में अपने साथ रखकर शारीरिक दुष्कर्म किया। नाबालिग बालिका को मुम्बई पहुंचकर पता चला कि आरोपी का फूड रेस्टोरेन्ट मालिक नहीं है बल्कि वह जोमेटो कंपनी में डिलिवरी बाय का का काम करता है और झुग्गी-झोपड़ी में रहता है।
