सीईओ ने 60 सरपंचो के खिलाफ वसूली के दिए आदेश, राशि जमा न करने पर निर्वाचन में 6 वर्ष की लगेगी रोक
उमरिया
जिला पंचायत उमरिया अंतगर्त जनपद पंचायत मानपुर, पाली, एवं करकेली के पंचायत पदाधिकारी सरपंच व्दारा शासन की विभिन्न योजनाओं की राशि गबन के प्रकरण न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया मे मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89/92 के तहत पंजीबध्द कर 59 प्रकरणों में 60 सरपंचो के विरूध्द वसूली के आदेश पारित किए गए है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 एवं 92 के तहत कुल 59 प्रकरण दर्ज किये जाकर 60 सरपंचों को जिला पंचायत उमरिया के एकल खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा उमरिया, नामे मुख्य कार्यपालन अधिकारी. जिला पंचायत उमरिया में जमा करने के निर्देश दिये जाने के पश्चात भी राशि जमा नहीं की जा रही है । प्रकरण में अन्य अनावेदक पंचायत सचिव एवं प्राम रोजगार सहायकों के विरूद्ध पारित वसूली आदेश में वसूली योग्य राशि की कटौती नियमित रूप से उनके वेतन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों द्वारा की जा रही है।
उन्होने सरपंचों को 15 दिवस का अतिरिक्त अवसर देकर आदेशित किया है कि वसूली योग्य राशि शासकीय कोष में जमा कर पावती उपलब्ध करावें । राशि जमा नहीं करने की दशा में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (क) के तहत उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति को सर्वजनिक रूप से नीलाम किया जाकर राशि की वसूली की जायेगी तथा उक्त सरपंचों को धारा 92 की सहायक धारा 5 के तहत कार्यवाही करते हुए 6 वर्ष की कलावधि के लिए किसी पंचायत से निर्वाचन के लिए आगामी 6 वर्ष के लिए निरर्हित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के विहित प्रावधानों के तहत सिविल जेल की कार्यवाही की जावेगी।
