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बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, कार से जेई की खड़ी बोलेरो को मारी टक्कर, मामला दर्ज

शहडोल

बुढार वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गिरवा में सोमवार को राजस्व वसूली के दौरान एक बड़ी वारदात सामने आई है। ड्यूटी पर तैनात कनिष्ठ अभियंता जेई विकाश गोन्दुडे की खड़ी विभागीय बोलेरो को एक नशेड़ी कार चालक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। घटना के वक्त जेई स्वयं गाड़ी के भीतर मौजूद थे, जो इस हमले में बाल-बाल बचे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जब बिजली विभाग की टीम बकाया राशि की वसूली कर रही थी, तभी आरोपी पवन यादव ने अपनी कार MP18C6225 से सरकारी वाहन को निशाना बनाया। टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। जब टीम ने उसका पीछा किया, तो आरोपी के साथी नितिन रजक ने लाठी निकालकर कर्मचारियों को सरेआम धमकी दी की, यदि कोई दोबारा 'बिरुहुली' क्षेत्र में काम करने आया, तो वह उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा।

सरकारी कर्मचारियों पर हमले और शासकीय कार्य में बाधा डालने के इस गंभीर मामले को देखते हुए अमलाई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराओं 281 लापरवाही से वाहन चलाना, 132 सरकारी काम में बाधा डालना और अधिकारी पर हमला, 351(3) जान से मारने की धमकी देना, 324(4) सरकारी संपत्ति (वाहन) को नुकसान पहुँचाना के तहत मामला दर्ज किया है। जेई विकाश गोन्दुडे ने बताया कि इस प्रकार की घटनाओं से फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

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चंद्राचार्य धर्मार्थ चिकित्सालय में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न

अनूपपुर

पवित्र नगरी अमरकंटक में जनसेवा की सशक्त भावना को साकार करते हुए 22 मार्च 2026, रविवार को चंद्राचार्य धर्मार्थ चिकित्सालय में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का सफल आयोजन किया गया। श्री कल्याण सेवा आश्रम द्वारा संचालित इस चिकित्सालय में आयोजित शिविर में क्षेत्र के नागरिकों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाया।

शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए मरीजों की गहन जांच एवं उपचार किया। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. वैभव कौशिक द्वारा हड्डी एवं जोड़ संबंधी समस्याओं से ग्रसित मरीजों का परीक्षण किया गया, वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. विनीता ने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर आवश्यक उपचार एवं परामर्श दिया।

इसके अतिरिक्त डॉ. अविकेशा साहू, डॉ. चन्द्रभूषण, डॉ. बलदेव एवं डॉ. संतोष तिवारी सहित अन्य चिकित्सकों ने भी विभिन्न सामान्य एवं जटिल रोगों के निदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर में सभी आयु वर्ग के मरीजों को समुचित स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराया गया, जिससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग लाभान्वित हुए।

शिविर के सफल संचालन में राजेश तिवारी, दीपक चंद्रवंशी, राम स्नेही सेन एवं सहयोगी साहिल का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने पंजीयन से लेकर व्यवस्थाओं तक सभी कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शिविर में आए मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए श्री कल्याण सेवा आश्रम द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई, जो सेवा, समर्पण और मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पूर्णतः सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 

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अवैध रेत उत्तखनन व परिवहन मामले में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त, मामला दर्ज, तीन आरोपी गिरफ्तार

अनूपपुर

कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा ग्राम पंगना से लाल रंग की महिंद्रा ट्रेक्टर के ट्राली में लोड रेत अवैध परिवहन करते हुए रंगे हाथो पकड़ा जाकर ट्रेक्टर चालक मोहन सिहं पिता देवलाल सिहं उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पंगना, ट्रेक्टर ट्राली के मालिक कुमान सिहं पिता रम्मू सिहं निवासी ग्राम पंगना जिला अनूपपुर एवं रेत चोरी के लिए ट्रेक्टल ट्राली लगवाने वाले सुलोचन सिहं पिता साधू सिहं निवासी ग्राम पंगना के विरूद्ध थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 184/26 धारा 303(2), 317(5), 3(5) बी.एन.एस.4/21 खान खनिज अधिनियम 130(3)/177 एम.वी.एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर अवैध रेत एवं परिवहन में उपयुक्त ट्रेक्टर ट्राली कुल कीमती 7,03,000 रूपये की जप्त किया जाकर तीनो आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है।

वही थाना प्रभारी जैतहरी निरीक्षक अमर वर्मा के नेतृत्व में चौकी वेंकटनगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई। चौकी वेंकटनगर पुलिस को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम कपरिया के डोकरी ढोंड़ा नाला से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का आईसर कंपनी का ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत से भरा हुआ पाया गया। चालक को रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कोमल सिंह गोंड (28 वर्ष), निवासी ग्राम पंगना (हाल निवासी ग्राम कपरिया) बताया तथा रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करना स्वीकार किया। मौके पर आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

जांच के दौरान ट्रॉली में लगभग 01 घन मीटर रेत लोड पाई गई तथा आसपास अतिरिक्त रेत भी जमा मिली। पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अवैध रेत (कुल अनुमानित कीमत ₹4,01,000/-) को जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2), 305(ई), 317(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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अवैध रेत, मुरुम व मिट्टी मामले में 5 ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त, पुलिस व खनिज विभाग की संयुक्त कार्यवाही

शहडोल

जिले में अवैध रेत और मिट्टी उत्खनन के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में ब्यौहारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन करते दो ट्रैक्टरों को जब्त कर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं खनिज विभाग ने अलग कार्रवाई करते हुए मिट्टी और मुरुम का अवैध परिवहन करते तीन ट्रैक्टर जब्त किए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह नोडिया और उकसा झापर नदी से अवैध रूप से रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए रेत से भरे दो ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सुरेश कुमार रैदास की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस ने ट्रैक्टर चालक जय कुमार कोल एवं वाहन मालिक शंकर दयाल नापित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे ट्रैक्टर के चालक मनोज उर्फ बब्बू लाल कोल और वाहन मालिक आशीष तिवारी के खिलाफ खनिज अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

इधर खनिज विभाग शहडोल ने भी अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ब्यौहारी तहसील के देवगांव क्षेत्र में मिट्टी व मुरुम का अवैध उत्खनन और परिवहन करते तीन ट्रैक्टरों को जब्त किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देशन में खनिज अधिकारी राहुल शांडिल्य के मार्गदर्शन में की गई।

निरीक्षण के दौरान खनिज विभाग की टीम ने तीन ट्रैक्टरों को रोका, जिनमें अवैध रूप से मिट्टी और मुरुम का परिवहन किया जा रहा था। जांच के दौरान वाहन चालकों से दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर जब्त कर लिए।

इस मामले में वाहन चालक राजभान सिंह, दिप्पू कोल और धर्मेंद्र कोल तथा वाहन मालिक बीरेंद्र वर्मा, विजय शंकर चतुर्वेदी और सत्यम चतुर्वेदी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अमले ने तीनों जब्त ट्रैक्टरों को ब्यौहारी थाने में सुरक्षित खड़ा करा दिया है। प्रशासन ने अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय मार्ग पर करेंगा चक्का जाम, प्रशासन पर अनदेखी के आरोप 

*अनिश्चितकालीन ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ आंदोलन की चेतावनी*

उमरिया

जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर अब किसान शांत बैठने वाला नहीं है, बताया जाता है कि शासन प्रशासन से  बार बार आग्रह कर वह थक चुका है , और अब वह आर पार के लडाई का मन बना लिया है।बताया जाता है कि किसानों की जायज मांगों की उपेक्षा लगातार जिला प्रशासन के व्दारा किया जा रहा है।जिससे  किसानों में व्यापक जनक्रोष बढता जा रहा है और स्थित इतनी बिगड गयी है कि  भारतीय किसान संघ ने प्रशासन की इस अनदेखी से नाराज होकर आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। भारतीय किसान संघ ने अब साफ तौर पर उग्र आंदोलन छेडने की तैयारी कर ली है।भारतीय किसान संघ ने इसके लिए विधिवत आंदोलन छेडने की चेतावनी भी दे  दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान समय रहते  नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ अब बिना देर किये ही शहडोल -घुनघुटी हाईवे पर चक्का जाम आंदोलन कर अपने मांगों की लड़ाई लडेगा। 

भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि  कई बार भारतीय किसान संघ के व्दारा कलेक्टर उमरिया को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है बाबजूद  इसके प्रशासन के व्दारा किसानों की सुविधाओं को लेकर ऐहतियाती कदम नहीं उठाये गये। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि इसके बाद प्रथम स्मरण पत्र कलेक्टर को और द्वितीय स्मरण पत्र आयुक्त शहडोल संभाग को दिया गया, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

संघ का आरोप है कि प्रशासन किसानों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। एक ओर जहां प्रदेश सरकार किसानों के हित में योजनाओं और घोषणाओं की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उमरिया जिला प्रशासन इन समस्याओं से आंखें मूंदे बैठा है।

किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि कई बार प्रशासन से चर्चा और बैठक के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे किसान आंदोलित होने को मजबूर हो गया है। 

भारतीय किसान संघ ने ऐलान किया है कि अब “घेरा डालो, डेरा डालो” आंदोलन के तहत शहडोल-घुनघुटी हाईवे को पूरी तरह बंद किया जाएगा। इस आंदोलन में 42 गांवों के किसान शामिल होंगे, जो सड़क पर ही रहकर खाना-पीना और डेरा डालेंगे। संघ ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जातीं। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की स्थिति के लिए पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की थी आत्महत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

शहडोल 

जिले के बुढ़ार थाना अंतर्गत चौकी केशवाही क्षेत्र में एक महिला को लगातार प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका ग्राम पंचायत बलबहरा में मोबिलाइजर के रूप में कार्यरत थी। घटना के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 मार्च 2026 को ग्राम पंचायत भवन बलबहरा में मोबिलाइजर सुनैना कुशवाहा (30) पत्नी सुरेन्द्र कुशवाहा निवासी बलबहरा ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, शव पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों व अन्य साक्षियों के बयान दर्ज किए।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि गांव का ही निवासी मुरारीलाल सोनी उर्फ मुरारी (33) पिता अशोक कुमार सोनी बीते 7-8 महीनों से महिला को लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी महिला को अपने साथ रखने की बात कहकर बदनाम करता था और अक्सर गाली-गलौज भी करता था। इतना ही नहीं, वह फोन के माध्यम से भी महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।

लगातार हो रही इस प्रताड़ना से महिला काफी मानसिक तनाव में थी। पुलिस के अनुसार इसी प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने 11 मार्च को ग्राम पंचायत भवन बलबहरा में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी मुरारीलाल सोनी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। वही सुनैना के पति ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उसने कहा कि 2025 में भी आरोपी के विरुद्ध हमने शिकायत दर्ज करवाई थी, कि वह उसकी पत्नी को परेशान करता है। लेकिन पुलिस ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की।

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शहीद दिवस पर युवाओं ने शहीदों को माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया नमन

उमरिया

शहीद दिवस  के अवसर पर युवा टीम उमरिया  द्वारा अम्बेडकर चौक पाली में मां भारती की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देने वाले अमर सपूत वीर भगत सिंह जी, राजगुरु जी व सुखदेव जी के बलिदान दिवस पर चित्र पटल पर पाली थाना प्रभारी राजेंद्र चंद्र मिश्रा की उपस्थिति में माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया।आज का दिन देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर देश में आजादी की अलख पैदा की।

पाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने उपस्थित लोगों को बताया  कि देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए अमर शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव की कुर्बानियों से युवा प्रेरणा लें। शहीदों की अमूल्य शहादत ने राष्ट्रभक्ति की एक अनूठी गाथा लिखी। ऐसे वीर देशभक्तों के दिखाए मार्ग पर चलना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव ने हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए 23 मार्च, 1931 को फांसी के फंदे को गले लगाया था। कम उम्र में उनकी शहादत पूरी दुनिया के क्रांतिकारियों के लिए मिसाल बन गई और भारतीय इतिहास में उनका नाम सदा अमर हो गया। टीम संयोजन हिमांशु तिवारी ने कहा कि  उन महान शहीदों को नमन करने के साथ ही सभी जिलावासियों विशेषकर युवा पीढ़ी को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। 

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सात साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, पूर्व पार्षद के नाबालिग बेटे के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

शहडोल

सराफा व्यापारी और शहडोल के पूर्व पार्षद के नाबालिग बेटे की हत्या के सात साल पुराने सनसनीखेज मामले में विशेष न्यायालय (अजा-जजा) शहडोल ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी धनराज समुद्रे उर्फ अप्पू को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए अलग-अलग उम्रकैद की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।

कोर्ट ने आरोपी को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड, धारा 364 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 397 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 भादंवि एवं 25(1-बी) आयुध अधिनियम में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपनिदेशक अभियोजन एस.एल. कोष्टा ने पैरवी की।

मामला 30 दिसंबर 2019 का है, जब फरियादी अजय सोनी ने थाना कोतवाली में सूचना दी कि उनका 15 वर्षीय पुत्र अक्षत सोनी दोपहर में घर से मोबाइल लेकर निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। सूचना पर पुलिस ने गुम इंसान कायम कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान गवाहों के बयान और संदेह के आधार पर आरोपी धनराज उर्फ अप्पू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अक्षत को मोटरसाइकिल से मुड़ना नदी कल्याणपुर ले गया, जहां सोने की चेन, मोबाइल और अन्य सामान लूटने के बाद धारदार चाकू से उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया था।

आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शव बरामद किया था। पोस्टमॉर्टम में गले पर धारदार हथियार से गहरी चोट पाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, जब्त हथियार और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा 21 साक्षियों और 40 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने मामले को जघन्य एवं गंभीर मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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