अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर पुलिस ने 02 ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त कर किया मामला दर्ज
अनूपपुर
थाना प्रभारी जैतहरी निरीक्षक अमर वर्मा के नेतृत्व में चौकी वेंकटनगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई। चौकी वेंकटनगर पुलिस को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम कपरिया के डोकरी ढोंड़ा नाला से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का आईसर कंपनी का ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत से भरा हुआ पाया गया। चालक को रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कोमल सिंह गोंड (28 वर्ष), निवासी ग्राम पंगना (हाल निवासी ग्राम कपरिया) बताया तथा रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करना स्वीकार किया। मौके पर आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
जांच के दौरान ट्रॉली में लगभग 01 घन मीटर रेत लोड पाई गई तथा आसपास अतिरिक्त रेत भी जमा मिली। पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अवैध रेत (कुल अनुमानित कीमत ₹4,01,000/-) को जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2), 305(ई), 317(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
*फुनगा पुलिस ने ट्रैक्टर व ट्राली को किया जप्त*
अनूपपुर
जिले के चौकी फुनगा पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही की गई। मुखबिर की सूचना सूचना मिली की 01 नीले रंग का पावरट्रक ट्रेक्टर ट्रोली अवैध रेत खनिज कठना नदी से चोरी कर परिवहन कर कठना नदी तरफ से ग्राम बम्हनी तरफ आ रहा है। पुलिस एवं गवाहों की मदद से ट्रेक्टर को रोका गया। मुखबिर के पहचान के आधार पर नीले रंग का पावरट्रक ट्रेक्टर जिसका नंबर MP 18 ZG 0780 पाया गया । ट्रेक्टर का चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम का होना तेजभान बैगा पिता बिहानू बैगा उम्र 26 वर्ष निवासी झिरिया थाना बुढ़ार का बताया तथा ट्रेक्टर मालिक का नाम पता पूछने पर पुष्पेंद्र साहू पिता भैया लाल साहू निवासी झरिया थाना बुढार का होना बताया । ट्रेक्टर ट्रोली में लोड रेत के संबंध में दस्तावेज मांगने कोई भी वैध दस्तावेज ना होना एवं स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस होना नही बताया है एवम् ट्रॉली मे लोड रेत के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर कठना नदी से रेत लोड कर बम्हनी मे विक्रय करने हेतु ले जाना बताया । ट्रोली में 03 घन मीटर रेत कीमती 3,000/- रू. व ट्रेक्टर टॉली कीमती 700000/- कुल मशरूका 703000/- रुपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपीयों के विरूद्ध धारा 303(2),317(5) बीएनएस,3/181,5/180 mv act व 4/21 खान खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
