देर रात डीजे बजाने पर पुलिस ने साउंड सिस्टम जप्त कर मामला किया दर्ज
अनूपपुर
10वी एवं 12वी की बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर अनूपपुर हर्षल पंचोली द्वारा 29 जनवरी 2026 ध्वनि मानको के प्रावधानो का पालन करते हुए 10 डेसिबल से कम ध्वनि तीव्रता के केबल दो छोटे साउण्ड बाक्स अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति उपरांत ही रात्रि 10.00 बजे तक ही उपयोग में लाये जा सकेंगें। रात्रि 10.00 बजे के बाद किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा। अनूपपुर नगर के मैरिज गार्डन एवं साउण्ड सर्विस संचालको की बैठक का आयोजन किया जाकर बोर्ड परीक्षाओ के चलते उक्त निषेधाज्ञा को कड़ाई से पालन किये जाने हेतु बताया गया था।
देर रात करीब 12.00 बजे अमरकंटक रोड पर बारात के साथ तेज ध्वनि में डी.जे. बजाये जाने की शिकायत मिलने पर टी. आई. कोतवाली अरविन्द जैन, सहायक उपनिरीक्षक कमलेश तिवारी, प्रधान आरक्षक राजेश कंवर, आरक्षक अमित यादव की टीम के द्वारा पहुंचकर निरीक्षण पंचनामा तैयार किया गया एवं थाना कोतवाली अनूपपुर में प्रिन्स डी. जे. के संचालक प्रिन्स कुमार सोनी पिता दादूराम सोनी उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नं. 02 निवासी मन्दाकिनी होटल के पास कस्बा अनूपपुर तथा डी. जे. लोडिंग वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर CG-31 A9051 के चालक सिबालाल कोल तथा जग्गू कोल उम्र 27 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती अनूपपुर के विरूद्ध थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 92/26 धारा 223(ए) बी.एन.एस., म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 15 दर्ज किया जाकर संबंधित डी. जे. उपकरण को वाहन के साथ जप्त किया जाकर आरोपी प्रिन्स डी.जे. के संचालक प्रिन्स कुमार सोनी एवं वाहन चालक सियालाल कोल को गिरफ्तार किया जाकर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
