बहुचर्चित खैर के पेड़ कटाई मामले में नया मोड़, आदिवासी पर दबाब बनाकर बनाया बलि का बकरा, थाना में हुई शिकायत

*डरा धमकाकर सादे कागज में करा लिए हस्ताक्षर*


उमरिया

घुनघुटी वन परिक्षेत्र में बहुचर्चित खैर की अवैध कटाई का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। जंगल में बड़े पैमाने पर खैर के पेड़ों की कटाई के बाद जब ठूंठ गिनती हुई तो विभाग की नींद उड़ गई। अपनी इसी विफलता और लापरवाही पर पर्दा डालने और आंकड़ों की खानापूर्ति के लिए वन विभाग ने गांव के भोले-भाले आदिवासी वाहन चालक को निशाने पर ले लिया है।

सूत्रों के अनुसार घुनघुटी के जंगलों में खैर की अवैध कटाई लंबे समय से चल रही थी, जिसकी भनक तक स्थानीय बीट अमले को नहीं लगी। जब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया और ठूंठों की गिनती कराई गई तो जंगल में बड़ी संख्या में खैर के ठूंठ पाए गए। इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए पहले स्थानीय बीट गार्ड और उप वनपाल को निलंबित कर दिया और आनन-फानन में जांच बैठा दी गई।

इसी जांच की आड़ में विभाग ने अपनी गर्दन बचाने के लिए तीन अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध किए, जिनका अपराध क्रमांक 806/04, 7790/23 और 807/01 है। इन तीनों प्रकरणों को एक साथ जोड़कर 25 अगस्त को घुनघुटी निवासी एक गरीब आदिवासी के नाम धारा 72 के तहत समन जारी कर दिया गया।

समन मिलते ही 31 अगस्त को पीड़ित प्रदीप बैगा उर्फ टिप्पू पिता कन्जी बैगा निवासी घुनघुटी, जो वाहन चलाकर अपना परिवार पालता है, बयान देने घुनघुटी स्थित रेंज ऑफिस पहुंचा। आरोप है कि उसे घुनघुटी से अन्यत्र स्थान पर ले जाया गया। पीड़ित का आरोप है कि बयान के नाम पर बीट गार्ड सुभाष पटेल ने उससे गाली-गलौज शुरू कर दी और खैर काटने वालों के नाम बताने का दबाव बनाया। जब उसने कहा कि साहब मैं तो दिन भर गाड़ी चलाता हूं, मुझे जंगल के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसे हाथ-मुक्कों से पीटा गया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उसके बायें पैर के जंघे पर 4-5 डंडे मारे गए, जिसके चोट के निशान अभी भी बने हुए हैं। उसे करीब पांच घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और डरा-धमकाकर तीन-चार सादे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए गए।

विभाग की इस कार्यप्रणाली से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यदि खैर की कटाई हुई है तो विभाग ने मौके पर असली तस्करों को क्यों नहीं पकड़ा? ठूंठ गिनती के बाद ही अचानक एक ही आदिवासी पर तीन अपराध कैसे दर्ज हो गए? और बयान के लिए बुलाए गए व्यक्ति को पीटकर सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने की क्या जरूरत पड़ गई?

पीड़ित ने 1 सितंबर को थाना पाली में आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी बीट गार्ड पर कार्रवाई की मांग की है। पाली पुलिस ने आवेदक का मेडिकल कराते हुए आवेदन पर जांच शुरू कर दी है।

कार्यक्रम में मेधावी छात्रा मान्यता साहू को आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदान किया लैपटॉप


शहडोल

शहडोल की मेधावी छात्रा मान्यता साहू को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि एवं आगे की पढ़ाई में सहयोग के लिए राज्य सरकार की ओर से लैपटॉप प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मान्यता साहू को लैपटॉप प्रदान किया।

मान्यता साहू वर्तमान में भोपाल के एसआईआरटी कॉलेज से बी.टेक. की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने शहडोल के सेंट ज्यूड्स क्रिश्चियन मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से अध्ययन करते हुए हायर सेकेंडरी परीक्षा में गणित विषय में 97.6 प्रतिशत अंक अर्जित कर जिले का नाम गौरवान्वित किया।

मेधावी छात्रा मान्यता साहू का लक्ष्य बी.टेक. की डिग्री पूर्ण करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की तैयारी करना है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया लैपटॉप उनकी उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उपयोगी साबित होगा।

मान्यता साहू के पिता शहडोल रेलवे स्टेशन शहडोल में कैंटीन का संचालन करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद मान्यता ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति से उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है।

लैपटॉप मिलने पर मान्यता साहू ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह पहल विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाली है। उन्होंने अपनी सफलता एवं इस सम्मान के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, अपने माता-पिता एवं शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया है।

चोरी में उपयोग की गई ट्रैक्टर व चोरी की गई ट्रॉली पुलिस ने किया जब्त, नाबालिग पुलिस अभिरक्षा में


अनूपपुर

थाना रामनगर पुलिस को ट्रॉली चोरी के प्रकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने चोरी में प्रयुक्त स्वराज ट्रैक्टर एवं चोरी गई ट्रॉली बरामद करते हुए एक विधि-विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया है। 24 अगस्त 2026 को ग्राम भलवाही निवासी देव सिंह गोंड उम्र 56 वर्ष ने थाना रामनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उसके घर के बाहर खड़ी ट्रॉली क्रमांक BAF-117319 चोरी कर ले गए हैं। चोरी गए ट्रॉली की कीमत ₹1,25,000 थी। 

इस संबंध में थाना रामनगर में अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी, मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान चोरी में उपयोग किया गया स्वराज ट्रैक्टर चेसिस नंबर MBNCA49 NKSTE 43602, वाहन क्रमांक CG 31 C 2790) तथा चोरी गई ट्रॉली विधि-विरुद्ध नाबालिग उम्र 17 वर्ष, निवासी भेड़वा टोला, थाना भालूमाड़ा के कब्जे से बरामद की गई।

पुलिस ने ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को विधिवत जप्त कर अग्रिम विवेचना कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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