किराना दुकान से कोरेक्स जप्त, आरोपी गिरफ्तार


अनूपपुर 

थाना प्रभारी कोतमा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गोविन्दा कांलोनी कोतमा में अपनी किराना दुकान में कोरेक्स कफ सिरप विक्री करने के लिए रखे है। सूचना की तस्दीक  हेतु तत्काल थाना प्रभारी कोतमा द्वारा पुलिस टीम गठित कर गोविन्दा कांलोनी कोतमा में  शेख अजीमुद्दीन उर्फ शेरू पिता शेख नवाजूद्दीन  निवासी वार्ड क्र 12 ओल्ड डबल स्टोरी  कोतमा की दुकान पर रेड कार्यवाही की गई , जहां से 09 बॉटल कोरेक्स कफ सिरप कीमती 1755/रूपये की नशीली दवाईया आरोपी की दुकान पर मिलने पर आरोपी के विरूध्द एनडीपीएस एक्ट एवं म0प्र0 ड्रग कन्ट्रोल एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबध्द किया गया है । आरोपी शेख अजीमुद्दीन उर्फ शेरू पिता शेख नवाजूद्दीन  निवासी वार्ड क्र 12 ओल्ड डबल स्टोरी  कोतमा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।       

ऑन लाईन रैकेट चलाकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों की जमानत न्यायालय ने की खारिज


अनूपपुर

गेमिंग बेवसाईट के माध्यम से ऑन लाईन रैकेट चलाकर ठगी करने वाले 02 अन्य आरोपी संस्कार जायसवाल निवासी केातमा जिला अनूपपुर एवं सानित मानिकपुरी निवासी कठौतिया जिला डिण्डौरी की भी जमानत याचिका द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल ने की खारिज की  

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2025 में फरियादी दीपक राठौर को तहसील कार्यालय के पास उसे 02 व्यक्ति मिले, बातचीत करते करते जान पहचान हो गयी, जिन्होने अपना नाम संस्कार जयसवाल एवं घनश्याम बसोर बताये। दोनो आरोपियों ने फरियादी से कहा कि आपके पास पैसा हो तो दे दो वे पैसा दो गुना तिगुना कर के देंगें, तब वह बोला पैसा दो गुना तीन गुना कैसे करोगे तो तब देानो आरोपियों ने बताया कि वो और लोग IIX और My fair Play नाम की गेमिंग बेवसाईट में कार करते हैं, जहाॅ लोग पैसा लगाते हैं, यदि तुम हमें पैसा दोगे, तो वे लोग पैसा गेम में लगाकर डबल और तिवल करके देंगें, तब वह दोनेा को 5000/-रू0 नगर दे दिया, फिर कई बार संस्कार जायसवाल के मोबाईल पर संपर्क किया तो उसके द्वारा फोन नही उठाया, फिर वह दिनांक 12 जुलाई 2025 को उसके मोबाईल नं0 पर फोन लगाया तो संस्कार बोला कि पैसा वापस नही होगा।

फरियादी की लिखित शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्र0 dz0 350@25 घारा 318¼4½ एवं 3¼5½ बी.एन.एस.एस. पंजीबद्व किय गया । विवेचना के दौरान कई आरोपियों से कुछ नगदी और कई मोबाईन जप्त किये गये । आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी तो कई आरोपियों के नाम सामने आये जिन्हे पुलिस ने अलग अलग स्थानो से गिरफतार कर जेल भेजा गया है। मामले में आरोपी संस्कार जायसवाल और सानित मानिकपुरी की ओर से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश, ने सुनवाई की और शासन की और पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस को देखते हुए साथ मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।      

कोचिंग ट्रेन से कॉपर चोरी करते चोर को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार, एक फरार की तलाश जारी


अनूपपुर 

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंड़ल बिलासपुर पोस्टअनुपपुर की आरपीएफ की विशेष टीम ने एकेटीएस यार्ड अमलाई में खड़ी कोचिंग ट्रेन के कोच से कॉपर केबल चोरी करते रंगे हाथ पकड़कर आरोपी के विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

अमलाई स्टेशन कैंपिंग ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक एम के यादव एवं आरक्षक अविनाश कुमार द्वारा सूचना दी गई की संदिग्ध व्यक्ति AKTS यार्ड अमलाई में खड़ी कोचिंग ट्रेन के पास घूमता नजर आ रहा है, एक व्यक्ति उसकी निगरानी कर रहा है। सूचना पाकर रेसुब अनूपपुर की टीम अमलाई स्टेशन के लिए रवाना हुई , वहाँ पहुँचकर घेराबंदी की गई, एक व्यक्ति कोच के अंदर पकड़ा गया एवं 01 व्यक्ति जो बाहर निगरानी कर रहा था आर पी एफ को आते देख मौके से जंगल में फरार हो गया । पकड़े गए व्यक्ति से पुछताछ करने पर उसने अपना नाम व पता कमलेश पांडे पिता स्व. पदुम नाथ पाण्डेय उम्र-29 वर्ष साकिन- वार्ड नं. 13, लखन दफ़ाई, ईटा भट्टा,थाना अमलाई जिला-अनुपपुर बताया। पूछताछ पर बताया कि कोचिंग ट्रेन से कॉपर चोरी करने के लिए आए थे और वह ट्रेन के अंदर घुसकर कॉपर वायर को काट रहा था, पुलिस को आते देख मेरा दोस्त प्रशांत गोंड मौके से फरार हो गया और मै पकड़ा गया। उक्त कॉपर केबल के बारे में वैध अधिकार पत्र की मांग किये जाने पर प्रस्तुत नही कर सका और फिटिंग कॉपर केबल को चोरी कर ले जाने का अपराध स्वीकार किया।  आरोपी के कब्जे में रखे इलेक्ट्रिक फिटिंग कॉपर केबल में 03 नग MCB केबल प्रत्येक की लंबाई करीबन 06- 06 इंच, स्वीच, 03 नग कापर केबल प्रत्येक की लंबाई करीबन एक-एक फिट, स्वीच, 02 नग 24 कोर के कापर केबल प्रत्येक की लंबाई करीबन 01 -01 मीटर ,01 नग मिनी हेक्सा ब्लेड फ्रेम के साथ, 01 नग पलाश, 01 नग वायर कटर एवं 01 नग कैची को जप्त किया गया। जप्तशुदा संपत्ति को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अनुपपुर लाया गया और उक्त आरोपी एवं 01 फरार आरोपी नाम प्रशांत गौड़ के विरुद्ध अपराध क्रमाँक 16/2025 धारा 3(ए) आर.पी.(यू.पी.) एक्ट. का मामला पंजीबद्ध किया गया। उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निर्णय के अनुपालन करते हुए पकड़े गए आरोपी को धारा-35 (3) भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत नोटिस देकर परिजनों के समक्ष उचित दिशा निर्देश के साथ सही सलामत छोड़ा गया। जप्तशुदा रेलवे संपत्ति के अनुमानित कीमत ₹3000 आंका गया है। फरार आरोपी की जल्द से जल्द धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है।

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