ऑन लाईन रैकेट चलाकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों की जमानत न्यायालय ने की खारिज
अनूपपुर
गेमिंग बेवसाईट के माध्यम से ऑन लाईन रैकेट चलाकर ठगी करने वाले 02 अन्य आरोपी संस्कार जायसवाल निवासी केातमा जिला अनूपपुर एवं सानित मानिकपुरी निवासी कठौतिया जिला डिण्डौरी की भी जमानत याचिका द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल ने की खारिज की
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2025 में फरियादी दीपक राठौर को तहसील कार्यालय के पास उसे 02 व्यक्ति मिले, बातचीत करते करते जान पहचान हो गयी, जिन्होने अपना नाम संस्कार जयसवाल एवं घनश्याम बसोर बताये। दोनो आरोपियों ने फरियादी से कहा कि आपके पास पैसा हो तो दे दो वे पैसा दो गुना तिगुना कर के देंगें, तब वह बोला पैसा दो गुना तीन गुना कैसे करोगे तो तब देानो आरोपियों ने बताया कि वो और लोग IIX और My fair Play नाम की गेमिंग बेवसाईट में कार करते हैं, जहाॅ लोग पैसा लगाते हैं, यदि तुम हमें पैसा दोगे, तो वे लोग पैसा गेम में लगाकर डबल और तिवल करके देंगें, तब वह दोनेा को 5000/-रू0 नगर दे दिया, फिर कई बार संस्कार जायसवाल के मोबाईल पर संपर्क किया तो उसके द्वारा फोन नही उठाया, फिर वह दिनांक 12 जुलाई 2025 को उसके मोबाईल नं0 पर फोन लगाया तो संस्कार बोला कि पैसा वापस नही होगा।
फरियादी की लिखित शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्र0 dz0 350@25 घारा 318¼4½ एवं 3¼5½ बी.एन.एस.एस. पंजीबद्व किय गया । विवेचना के दौरान कई आरोपियों से कुछ नगदी और कई मोबाईन जप्त किये गये । आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी तो कई आरोपियों के नाम सामने आये जिन्हे पुलिस ने अलग अलग स्थानो से गिरफतार कर जेल भेजा गया है। मामले में आरोपी संस्कार जायसवाल और सानित मानिकपुरी की ओर से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश, ने सुनवाई की और शासन की और पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस को देखते हुए साथ मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।