अवैध रेत खनन कर परिवहन पर पुलिस ने 2 ट्रेक्टर ट्राली को जप्त कर मामला किया दर्ज

अवैध रेत खनन कर परिवहन पर पुलिस ने 2 ट्रेक्टर ट्राली को जप्त कर मामला किया दर्ज


अनूपपुर

चौकी फुनगा पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही की गई। जिसमें आज दिनांक 20.03.26 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 01 नीले रंग का ट्रेक्टर ट्रोली  अवैध रेत खनिज कठना नदी से चोरी कर परिवहन कर कठना नदी तरफ से ग्राम बम्हनी तरफ आ रहा है। सूचना को संवेदनशीलता से लेते हुए तत्परता से फुनगा पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर पुलिस एवं गवाहों की मदद से ट्रेक्टर को रोका गया। मुखबिर के पहचान के आधार पर नीले रंग का   स्वराज ट्रेक्टर जिसका नंबर MP 65  ZB 2759 पाया गया। ट्रेक्टर का चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम विक्रम सिंह पिता जयनाथ सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी झिरिया का होना बताया तथा ट्रेक्टर मालिक का नाम पता पूछने पर हरिहर प्रसाद पटेल निवासी झिरिया जिला शहडोल का होना बताया। ट्रेक्टर ट्रोली में लोड रेत के संबंध में दस्तावेज मांगने कोई भी वैध दस्तावेज ना होना केवल स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस होना नही बताया है। एवम् ट्रोली मे लोड रेत के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर कठना नदी से रेत लोड कर बम्हनी मे विक्रय करने हेतु ले जाना बताया । ट्रोली में 03 घन मीटर रेत कीमती 3,000/- रू. व ट्रेक्टर टॉली कीमती 700000/- कुल मशरूका 703000/- रुपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपीयों के विरूद्ध धारा 303(2),317(5) बीएनएस,3/181,5/180 mv act व 4/21 खान खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

दूसरे मामले में सूचना प्राप्त हुई कि 01 लाल रंग का ट्रेक्टर ट्रोली  अवैध रेत खनिज गोडारु नदी से चोरी कर परिवहन कर गोडारू नदी तरफ से ग्राम छिल्पा तरफ आ रहा है। सूचना को संवेदनशीलता से लेते हुए तत्परता से फुनगा पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर पुलिस एवं गवाहों की मदद से ट्रेक्टर को रोका गया। मुखबिर के पहचान के आधार पर लाल रंग का महिन्द्रा ट्रेक्टर जिसका नंबर mp18 aa 5564  पाया गया । ट्रेक्टर का चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम कोमल पाव पिता बलराम पाव  उम्र 20 वर्ष निवासी सद्दी थाना कोतमा का होना बताया  तथा ट्रेक्टर मालिक का नाम पता पूछने पर मानोज मिश्रा निवासी सद्दी थाना कोतमा का होना बताया । ट्रेक्टर ट्रोली में लोड रेत के संबंध में दस्तावेज मांगने कोई भी वैध दस्तावेज ना होना केवल स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस होना नही बताया है। एवम् ट्रोली मे लोड रेत के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर गोडारू नदी से रेत लोड कर छिल्पा मे विक्रय करने हेतु ले जाना बताया । ट्रोली में 03 घन मीटर रेत कीमती 3,000/- रू. व ट्रेक्टर टॉली कीमती 500000/- कुल मशरूका 503000/- रुपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपीयों के विरूद्ध धारा 303(2),317(5) बीएनएस,3/181,5/180 mv act व 4/21 खान खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

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