हाई कोर्ट ने भाजपा नेता अनिल गुप्ता को भूमि क्रय करने के मामले में जारी किया नोटिस
अनूपपुर
जिले के जैतहरी में एक भूमि के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल गुप्ता व उनके पुत्री आकांक्षा गुप्ता को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जबाब पेश करने को कहा है।
यह है पूरा मामला
तहसील जैतहरी के पटवारी हल्का गोवरी की भूमि खसरा क्र० 161/3 एवं 163/2 रकवा 1.618 हे० गैर हकदार भूमि को बुद्ध अहीर, मालती अहीर पिता भोगला अहीर द्वारा क्रेता अनिल गुप्ता रामकृपाल गुप्ता को बेईमानी पूर्वक विक्रय किये जाने से अमानत में खयानत की धारा पर अपराध पंजीबद्ध किये जाने की शिकायत की गई थी।
शिकायतकर्ता सेसंजीव चंदेल ने शिकायत पत्र में लेख किया कि तहसील जैतहरी के पटवारी हल्का गोबरी की भूमि खसरा क्र० 161/3 एवं 163/2 रकवा 1.618 हे० गैर हकदार भूमि को बुद्ध जहीर, मालती अहीर पिता भोगला अहीर को म०प्र० शासन द्वारा कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दिया गया था जिसे कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को विक्री नहीं किया जाना था किन्तु बुद्ध अहीर, मालती अहीर पिता भोगला अहीर निवासी बस्ती जैतहरी द्वारा बेईमानी एवं छल कपट से अनिल गुप्ता पिता रामकृपाल गुप्ता निवासी जैतहरी को बिक्री किया गया। क्रेता एवं विक्रेता द्वारा यह भली भांति जानते हुए की शासन से प्राप्त पट्टे की भूमि का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता इसके बावजूद भी क्रय विक्रय किया गया है जो की अपराध की श्रेणी में आता है।
क्रेता अनिल गुप्ता पिता रामकृपाल गुप्ता निवासी जैतहरी एवं बिक्रेता बुद्ध अहीर, मालती अहीर पिता भोगला अहीर निवासी बस्ती जैतहरी के विरुद्ध अमानत में खयानत की धारा 420,467,468,469,471, 120बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाए, जब शिकायत पर पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नही की तब शिकायतकर्ता हाई कोर्ट में क्रिमिनल मामले के तहत सुनवाई के लिए आवेदन दिया।
