मत्स्य पालन अनुबंध के बावजूद सरपंच के द्वारा धोखाधडी व दबंगई से बेच दी गई तालाब की सारी मछली
*रेऊला सरपंच की दबंगई छीन रही गरीब की रोजी रोटी*
अनूपपुर
जिले के अनूपपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रेऊला के सरपंच शुकुल सिंह के द्वारा दबंगई दिखाते हुए कुछ दबंग लोगों के साथ मिलकर शक्तिकुंड तालाब की मछली निकालकर कुछ को बाजार में तो कुछ मछलियों को स्वयं गांव के लोगों को ही बांट दिया गया,ऐसा हम नहीं कहते है,बल्कि ग्राम पंचायत रेऊला निवासी ननका ढीमर पिता मानिकलाल ढीमर उम्र 38 वर्ष द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर में लिखित शिकायत कर बताते हुए कार्यवाही की मांग की गई है।
*यह है मामला*
शिकायतकर्ता मानिकलाल ढीमर द्वारा बताया गया कि वह ग्राम रेउला थाना व तहसील कोतमा,जिला अनूपपुर (म.प्र.)का पुस्तैनी निवासी है,प्रार्थी के द्वारा वर्ष 2021 में कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग अनूपपुर मे आवेदन दिया गया था,जिसके बाद जिला कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात ग्राम पंचायत तथा प्रार्थी के बीच वर्ष 2022 से लेकर 2031 तक लगातार 10 वर्ष के अनुबंध के बाद प्रार्थी के नाम पर खसरा नंबर 83/1 रकवा 1.000 हे. (शक्तिकुण्ड तालाब) का पट्टा बनाकर दिया गया था,जिसमें प्रार्थी के द्वारा बैक से लोन लेकर मछली बीज और मछली के खाने की व्यवस्था की गई थी।जिसमें डेढ़ वर्ष तक प्रार्थी ने उसमे दिन रात कडी मेहनत एवं रूपये पैसे लगाकर मछली का व्यवसाय खडा किया था।लेकिन गांव के ही सरपंच शुकुल सिंह के द्वारा रंजिशवश जाल मंगवाकर गांव के ही कुछ दबंग लोगो के साथ तालाब से मछलियों को निकलवाकर गांव के लोगो को दे दिया गया और कुछ को बाजार मे बेच दिया गया।प्रार्थी को पता चलने पर उसके द्वारा सरपंच से बोलने पर सरपंच द्वारा कहा गया कि इसका पट्टा निरस्त कर दिया गया है और इस तालाब मे तुम मत्स्य पालन नही कर सकते हो "तुम्हे जो करना है करो" तथा आज से तुम इस तालाब में मत्स्य पालन नही करोगे,जबकि मेरे द्वारा शासन के अनुबंधों का पूरी तरह पालन किया गया है।वही ग्राम पंचायत सचिव द्वारा भी प्रार्थी के वार्षिक अनुबंध की राशि भी पंचायत में जमा कराने से मना कर दिया गया।
*एकमात्र रोजगार का जरिया है*
पीड़ित के अनुसार मत्स्य पालन के अलावा दूसरा कोई भी आय का जरिया उसके पास नहीं है,और अगर मत्यस्य पालन का व्यवसाय भी छिन जाता है,तो बैंक के द्वारा लिया गया लोन वह समय पर नही चुका पायेगा और उसके परिवार वालो के समक्ष भूखो मरने की स्थिति निर्मित हो जायेगी।क्योंकि प्रार्थी का एकमात्र रोजगार का जरिया मत्स्य पालन ही है,जिससे वह अपने घर परिवार का पालन पोषण करता है,प्रार्थी के साथ हुई उक्त घटना को लेकर उसका पूरा परिवार दुखी और क्षुब्ध है।
*सरपंच एवं सचिव को जारी हुआ पत्र*
शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर कार्यालय जनपद पंचायत अनूपपुर द्वारा ग्राम रेउला के सरपंच तथा सचिव को एक पत्र जारी करते हुए आदेशित किया गया कि पूर्व में ननका ढीमर पिता मानिकलाल ढीमर को ग्राम रेउला द्वारा आदेश क्र.-1417 दिनांक- 04.10.2021 के माध्यम से शक्तिकुण्ड तालाब मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा जारी किया गया था,जिसका आवेदक द्वारा प्रथम वर्ष की लीज राशि 500 रुपये रसीद क्र. 01 दिनांक-24.10.2021 के द्वारा ग्राम पंचायत में जमा किया गया है।लेकिन आवेदक द्वारा बताया गया कि पंचायत द्वारा लीज की राशि जमा नहीं करायी जा रही है और मत्स्य पालन में सरपंच के द्वारा दबंगई दिखाते हुए व्यवधान भी उत्पन्न किया जा रहा है।अतः तत्काल पट्टेधारी से शेष लीज राशि जमा कराते हुये स्वतंत्र रूप से शक्तिकुण्ड तालाब में मत्स्य पालन करने दिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये की अनुबंध स्वरूप पट्टेधारी द्वारा किये जा रहे मत्स्य पालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
*विभाग ने निराकरण का दिया आश्वासन*
उक्त मामले की शिकायत आवेदक द्वारा कार्यालय सहायक संचालक मत्स्य विभाग अनूपपुर में देने के उपरांत मत्स्य विभाग के सहायक संचालक संदीप शुक्ला द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक आवेदक को समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन दिया गया।अधिकारी द्वारा तुरंत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर को पत्र प्रेषित कर मामले की जानकारी दी तथा ग्राम पंचायत सचिव को फोन के माध्यम से मामले के निराकरण हेतु आदेशित किया गया।
*इनका कहना है।
मत्स्य पालन शक्तिकुंड तालाब का पट्टा जिला कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।और कलेक्टर साहब के अलावा कोई और उक्त तालाब के पट्टे को निरस्त नहीं कर सकता है।
*संदीप शुक्ला, सहायक संचालक,मत्स्य विभाग अनूपपुर*