उर्वरकों का भण्डारण, वितरण POS मशीन से न करने पर 14 दुकानदारो के लाइसेंस निरस्त
अनूपपुर
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा उर्वरकों का भण्डारण/वितरण पी.ओ.एस. मशीन के द्वारा ही अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश के बाद भी जिले में संचालित 14 फर्मों के मालिकों द्वारा प्राधिकार पत्र जारी दिनांक से अब तक पी.ओ.एस. मशीन प्राप्ति संबंधी कार्यवाही नही करने तथा पी.ओ.एस. मशीन से ही उर्वरक भण्डारण/वितरण के संबंध में समय-समय पर दिए गए निर्देश व उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के विभिन्न प्रावधान एवं प्राधिकार पत्र के निबंधन एवं शर्तों का पालन नही करने पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने संबंधित फर्मों के मालिकों को जारी रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया है। जिन फर्मों के मालिकों का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है, उनमें आर.पी. चौहान सब्जी मण्डी अनूपपुर, वि.खं. जैतहरी, दुर्गा प्रसाद पटेल, पूजा बीज भण्डार बस्ती रोड अनूपपुर, रोहित कुमार जायसवाल, रोहित एग्राटेक जैतहरी, दीपमाला राठौर, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी दर्रीटोला वि.खं. जैतहरी, रोहित कुमार जायसवाल, रोहित एग्राटेक खूंटाटोला (पपरौड़ी), शोभनाथ गुप्ता, ओम कृषि सेवा केन्द्र बरगवां, मे. साक्षी सिंह पवार, न्यू किसान बीज भण्डार बदरा, मे. उमाशंकर गोस्वामी, गोस्वामी बीज भण्डार भालूमाड़ा, मे. शिवम सोनी, शिवम बीज भण्डार देवरी, मोतीउर रहमान, यूनिक कृषि केन्द्र बिजुरी, मे. शिव बहादुर सिंह, जय श्रीराम बीज भण्डार राजेन्द्रग्राम, माधुरी चौहान, किसान सुविधा केन्द्र बस स्टैण्ड राजेन्द्रग्राम, माधुरी संदीप चौहान, किसान सुविधा केन्द्र राजेन्द्रग्राम, मे. गणेश प्रसाद, रिद्धी-सिद्धी एग्रीकल्चर सेन्टर ग्राम बिलासपुर वि.खं. पुष्पराजगढ़ शामिल हैं।
