गांजा परिवहन के मामले में 2 आरोपी को 12 वर्ष की सजा, 2 लाख 40 हजार जुर्माना

गांजा परिवहन के मामले में 2 आरोपी को 12 वर्ष की सजा, 2 लाख 40 हजार जुर्माना


अनूपपुर। 

विशेष न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल की न्यायालय ने थाना भालूमाडा में धारा 20 बी/8 एनडीपीएस एक्ट के आरोपितों 35 वर्षीय रघुनाथ साहू पुत्र स्व. लखनलाल एवं 36 वर्षीय राजेश सिंह पुत्र स्व. रामरतन सिंह निवासी दोनो निवासी थाना प्लािन्ट साईड जिला सुन्दरगढ (उडीसा) को दोषी पाते हुए दोनो को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2 लाख 40 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 09 एवं 10 जुलाई 2021 के मध्य फुनगा पुलिस चौकी के सामने हाईवे रोड पर वाहन चैकिंग के दौरान चमन चौक तरफ से कार एवं उसके साथ पिकअप वाहन में आरोपित एक साथ आये, पुलिस की चैकिंग को देखते हुए दोनों वाहनों को मोडकर कोतमा तरफ भागने लगे, तब फुनगा एवं भालूमाडा पुलिस ने पीछा वाहनों को नियंत्रण में लेकर जांच किया तो पिकअप वाहन में छिपाकर 140 पैकेट में 06 क्विंटल 08 किलो 240 ग्राम, तथा दूसरे वाहन कार में 72 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा पाया गया, जिसे पुलिस अपने कब्जे में लेकर परिवहन करने के आरोप मामला दर्ज न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाते हुए पाते हुए सजा सुनाई।

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget