कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा, कलेक्टर ने जारी किए आदेश, किसको मिली छूट
अनूपपुर
कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, अनूपपुर (म0प्र0) (आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत) (पारित आदेश दिनांक 09 / 05 / 2021) .COVID-19 कोरोना वायरस संक्रमण पुनः तीव्र गति से फैल रहा है अनूपपुर जिले में विगत दिवसों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये, संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु म0प्र0 शासन, गृह विभाग, भोपाल के पत्र क्र० एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 12 अप्रैल 2021 एवं दिनांक 20 अप्रैल 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श उपरांत सभी से प्राप्त सुझावों के अनुसार एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुझे समाधान हो गया हैं कि आमजन की सुरक्षा एवं रस के संक्रमण को रोकने हेतु सम्पूर्ण अनूपपुर जिले में टोटल लॉकडाउन/कोरोना कर्पयू बढ़ाया जाना अतिआवश्यक है।
2 / अतः मैं चन्द्रमोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर म0प्र0 पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम" 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए दिनांक 10/05/2021 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 17/05/2021 को प्रातः 6.00 बजे तक संपूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टोटल लॉकडाउन / कोरोना कर्पयू लागू करता हूँ।
3 / उक्त लॉकडाउन / कोरोना कर्पयू दिवसों के दौरान दो / चार पहिया वाहन बन्द रहेंगे।
4 / किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
5/ शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग (MPEB ) पेयजल विभाग (PHE) तथा पुलिस विभाग आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय / अशासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।
उक्त लॉकडाउन / कर्पयू प्रतिबंध के दिवसों में निम्नलिखित सेवाओं हेतु छूट रहेगी:
(1) घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 12.00 बजे तक उक्त कर्पयू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
(2) जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स / अस्पताल / टीकाकरण केन्द्र भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
(3) सब्जी / फल विक्रेता ठेले के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक घर-घर जाकर सब्जी/ / फल बेच सकेंगे।
(4) थोक सब्जी विक्रेता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे। किराना तथा पेयजल दुकानों के विक्रेता होम डिलिवरी के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से
(5) राशन / दोपहर 12.00 बजे सामान बेंच सकेंगे।
(6) कोरोना वालंटियर्स प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होम डिलिवरी के सूचारू संचालन में समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे।
(7) जिले में संचालित समस्त पी.डी.एस. दुकाने खाद्यान्न वितरण हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
(8) उपार्जन से संबंधित खाद्य विभाग / नागरिक आपूर्ति निगम विभाग एवं वेयरहाउसकार्यालय / समस्त कर्मचारी एवं मैदानी अमला
(9) जिले में संचालित समस्त बीएसएनएल कार्यालय, मैदानी अगले सहित
(10) समरत बैंक कार्यालय / LIC कार्यालय / अधिकारी एवं कर्मचारी तथा ATM मशीन |
(11) रेल्वे विभाग के कार्यालय / अधिकारी एवं कर्मचारी / समस्त कार्य
(12) जिले में संचालित समस्त मीडिया / अखबार कार्यालय / कर्मचारी तथा मैदानी अमला।
(13) पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय कर्मचारी/ मैदानी अमला।
(14) जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक, एल.पी.जी. गैस का वितरण होम, डिलिवरी के माध्यम से अब प्रातः 6.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगे।
(15) स्वास्थ्य विभाग-ऑक्सीजन गैस प्लांट / सड़क निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के समस्त
(16)निर्माण कार्य अपने मैदानी अमले सहित पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे। जिले संचालित समस्त पेट्रेल पंप खुले रहेंगे।
(17) विवाह कार्यक्रम / अन्य सामाजिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
(18) अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
(19) एक ग्राम / नगर से दूसरे ग्राम / नगर में आवागमन हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
(20) किसी भी सार्वजनिक स्थल, दुकान अथवा खान-पान के स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के इक्ट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
(21) जिले में में संचालित आटा चक्कियां खुल सकेंगी।
(22) आयुष्मान कार्ड बनाने वाले VLE कार्य कर सकेंगे।
( 23 ) समस्त मंदिर / मस्जिद तथा अन्य समस्त धार्मिक स्थल आम जन हेतु पूर्णतः बंद रहेंगे। पुजारी / मौलवी संबंधित धार्मिक स्थलों में अधिकतम 05 लोग नियमित पूजा / नमाज आदि कर सकेंगे
(24) जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन सिर्फ उत्पादन से संबंधित कर्मचारी उत्पादन कार्य करने हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु उक्त कर्पयू प्रतिबंध मुक्त रहेगें। गैर उत्पादन करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का कार्यालय आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालयीन कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 188 269 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सरांगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
