कलेक्टर, जिला सीईओ, जनपद सीईओ को हाइकोर्ट का नोटिस, 30 दिन में मांगा जबाब


अनूपपुर

जिले में अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश जबलुपर उच्च न्यायालय ने अनूपपुर जिले के कलेक्टर हर्षल पंचोली, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा एवं जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गणेश पांडेय को नोटिस 13 सितंबर 25 तक के अंदर जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिया हैं।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत खाल्हे दूधी का है जहां स्व. रामानंद चौकसे सचिव के पद पर वर्ष 2008 में नियुक्त हुए थे सेवाकाल के दौरान वर्ष 2013 में उनके निधन के पश्चात पुत्री रिया चौकसे ने स्व. पिता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया था, जिस पर सीईओ जिला पंचायत ने पहले 21 मार्च 2023 को पिछड़ा वर्ग का पद रिक्त नहीं होने का कारण बताते हुए आवेदन निरस्त कर दिया था। फिर एमएम 28 मार्च 2025 को यह कहकर पुनः आवेदन निरस्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नियम 2011 के अनुसार अमेलन की कार्यवाही पूर्ण नहीं पाए जाने का कारण बताते हुए रिया चौकसे को पत्र प्रेषित किया, जिस पर रिया चौकसे ने जबलुपर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता दीपक कुमार पांडेय के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की जिस पर 14 अगस्त को बहस करते हुए अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि पांच वर्ष तक लगातार कार्यरत कर्मचारी के अमेलन की कार्यवाही और सेवा पुस्तिका के संधारण का दायित्व सीईओ स्तर का होता है। मप्र राजपत्र 11 जनवरी 2011 में इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, जिस पर हाइकोर्ट जबलपुर ने सभी अनावेदकों कलेक्टर हर्षल पंचोली, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा एवं जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गणेश पांडेय को नोटिस जारी कर 13 सितंबर 25 तक जबाब प्रस्तुात करने के निर्देश दिया हैं।

अवैध रेत परिवहन पर पुलिस ने तीन ट्रैक्टर को किया जप्त, खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज


अनूपपुर

मुखबिर द्वारा सूचना मिली की तीरथ राठौर निवासी पुरानी बस्ती जैतहरी का स्वराज ट्रेक्टर मे अवैध रुप से रेता नदी से लोड करके ला रहा है,सूचना पर रेड कार्यवाही किया, सामने से एक ट्रेक्टर आते हुये दिखा जिसे पास आने पर रुकवाया गया तथा उसका नाम पता पूछा जो अपना नाम तीरथ राठौर पिता रम्मू राठौर निवासी पुरानी बस्ती वार्ड नं.15 जैतहरी का होना बताया, ट्राली को देखने पर रेत लोड होना पाई गई उक्त रेत के बारे मे पूछताछ करने पर बताया कि तिपान नदी से अवैध रुप से उत्खनन कर बिक्री करने हेतु लेकर जा रहा हूँ, जिसके संबध मे कोई वैध कागजात नही होना बताया, कुछ देर बाद ट्रेक्टर चालक तीरथ राठौर अपना ट्रेक्टर लेकर भागने का प्रयास करने लगा तो आगे खडे थाना जैतहरी पुलिस के द्वारा घेराबंदी किये जाने पर ट्रेक्टर चालक तीरथ राठौर ट्रेक्टर छोडकर भाग गया, ml उपरोक्त चालक का कृत्य अपराध धारा 303(2), 317(4) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का पाये जाने पर ट्रेक्टर ट्राली मे लोड 03 घन मीटर खनिज रेता को कब्जे पुलिस लिया गया आरोपी तीरथ राठौर पिता रम्मू राठौर निवासी पुरानी बस्ती वार्ड नं.15 जैतहरी के खिलाफ अपराध धारा 303(2), 317(4) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम कायम कर विवेचना मे लिया गया।

दूसरे मामले में मुखबिर से सूचना मिली की नेमचंद गोड निवासी झाईताल का न्यू सोल्ड स्वराज एफई कम्पनी के ट्रेक्टर मे अवैध रेत चोरी करके हंसीया नाला झाईताल तरफ आ रहा है, सूचना की तस्दीक एंव कार्यवाही हेतु मुखबिर के बताये उपरोक्त स्थान पर रेड कार्यवाही किया जैसे ही हंसीया नाला झाईताल के पास पहुंचे और ट्रेक्टर का चालक से नाम पता पूछा तो वह अपना नाम नेमचंद गोंड पिता जनार्दन गोंड उम्र 28 वर्ष निवासी झाईताल थाना जैतहरी का एंव स्वंय का ट्रेक्टर होना बताया, ट्रेक्टर ट्राली मे लोड रेत संबधित दस्तावेज एवं ट्रेक्टर का दस्तावेज पूछा गया तो उसके पास ट्रेक्टर मे लोड रेत का कोई वैध दस्तावेज टीपी नही होने से उपरोक्त चालक /वाहन मालिक का कृत्य अपराध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का पाये जाने पर ट्रेक्टर ट्राली मे लोड 03 घन मीटर खनिज रेता को कब्जे पुलिस लिया गया आरोपी नेमचंद गोंड पिता जनार्दन गोंड उम्र 28 वर्ष निवासी झाईताल थाना जैतहरी  के खिलाफ अपराध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम कायम कर विवेचना मे लिया गया।

तीसरे मामले में सूचना मिली की छबेली लाल निवासी चोलना का बिना नम्बर के स्वराज कम्पनी के ट्रेक्टर मे म.प्र.शासन का रेता चोरी करके लोड कर के गूजर नाला से जरियारी तरफ आ रहा है, तो तस्दीक एंव कार्यवाही हेतु मुखबिर के बताये उपरोक्त स्थान पर रेड कार्यवाही किया, जैसे ही जरियारी गाँव के पास पहुंचे की ट्रेक्टर को रोककर चालक से नाम पता पूछा तो वह अपना नाम छबेली लाल केवट पिता झल्लू केवट उम्र 29 वर्ष निवासी चोलना थाना जैतहरी का एंव स्वंय का ट्रेक्टर होना बताया, ट्रेक्टर ट्राली मे लोड रेत संबधित दस्तावेज एवं ट्रेक्टर का दस्तावेज पूछा गया जो जानकारी दिया की उसके पास ट्रेक्टर मे लोड रेत का कोई वैध दस्तावेज टीपी नही है, उपरोक्त चालक /वाहन मालिक का कृत्य अपराध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का पाये जाने पर ट्रेक्टर ट्राली मे लोड 03 घन मीटर खनिज रेता को कब्जे पुलिस लिया गया, आरोपी छबेली लाल केवट पिता झल्लू केवट उम्र 29 वर्ष निवासी चोलना थाना जैतहरी   के खिलाफ अपराध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम कायम कर विवेचना मे लिया गया।

हाथी के बाद आ धमका भालू पहुँचा, दहशत का माहौल


अनूपपुर 

जिले के नगर पारिषद डोला क्षेत्र के रिहायशी क्षेत्र में भालू के घूमने का वीडियो सामने आया है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

ज्ञात हो कि अनूपपुर जिला छत्तीसगढ़ से सटे होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्र में जंगली जानवरों का आवागमन लगातार जारी है। डोला क्षेत्र के कई वार्डों में भालू अक्सर घरों के भीतर घुस जाते हैं। एक महीने पहले भी एक भालू ने घर में घुसकर खाद्य सामान को नुकसान पहुंचाया था।

कोतमा रेंजर हरीश कुमार तिवारी ने बताया कि नगर पारिषद डोला के पास छत्तीसगढ़ की सीमा पर केरहा धाम स्थित है। भालू वहां भंडारा के दौरान पूड़ी खाने आते हैं। डोला नगर पालिका केरहा धाम से सटी होने के कारण भालू का विचरण इस क्षेत्र में होता है। वन विभाग का गस्ती दल भालू पर निगरानी रख रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के उचित इंतजाम करने की मांग की है।

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