अवैध रेत परिवहन पर पुलिस ने तीन ट्रैक्टर को किया जप्त, खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज

अवैध रेत परिवहन पर पुलिस ने तीन ट्रैक्टर को किया जप्त, खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज


अनूपपुर

मुखबिर द्वारा सूचना मिली की तीरथ राठौर निवासी पुरानी बस्ती जैतहरी का स्वराज ट्रेक्टर मे अवैध रुप से रेता नदी से लोड करके ला रहा है,सूचना पर रेड कार्यवाही किया, सामने से एक ट्रेक्टर आते हुये दिखा जिसे पास आने पर रुकवाया गया तथा उसका नाम पता पूछा जो अपना नाम तीरथ राठौर पिता रम्मू राठौर निवासी पुरानी बस्ती वार्ड नं.15 जैतहरी का होना बताया, ट्राली को देखने पर रेत लोड होना पाई गई उक्त रेत के बारे मे पूछताछ करने पर बताया कि तिपान नदी से अवैध रुप से उत्खनन कर बिक्री करने हेतु लेकर जा रहा हूँ, जिसके संबध मे कोई वैध कागजात नही होना बताया, कुछ देर बाद ट्रेक्टर चालक तीरथ राठौर अपना ट्रेक्टर लेकर भागने का प्रयास करने लगा तो आगे खडे थाना जैतहरी पुलिस के द्वारा घेराबंदी किये जाने पर ट्रेक्टर चालक तीरथ राठौर ट्रेक्टर छोडकर भाग गया, ml उपरोक्त चालक का कृत्य अपराध धारा 303(2), 317(4) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का पाये जाने पर ट्रेक्टर ट्राली मे लोड 03 घन मीटर खनिज रेता को कब्जे पुलिस लिया गया आरोपी तीरथ राठौर पिता रम्मू राठौर निवासी पुरानी बस्ती वार्ड नं.15 जैतहरी के खिलाफ अपराध धारा 303(2), 317(4) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम कायम कर विवेचना मे लिया गया।

दूसरे मामले में मुखबिर से सूचना मिली की नेमचंद गोड निवासी झाईताल का न्यू सोल्ड स्वराज एफई कम्पनी के ट्रेक्टर मे अवैध रेत चोरी करके हंसीया नाला झाईताल तरफ आ रहा है, सूचना की तस्दीक एंव कार्यवाही हेतु मुखबिर के बताये उपरोक्त स्थान पर रेड कार्यवाही किया जैसे ही हंसीया नाला झाईताल के पास पहुंचे और ट्रेक्टर का चालक से नाम पता पूछा तो वह अपना नाम नेमचंद गोंड पिता जनार्दन गोंड उम्र 28 वर्ष निवासी झाईताल थाना जैतहरी का एंव स्वंय का ट्रेक्टर होना बताया, ट्रेक्टर ट्राली मे लोड रेत संबधित दस्तावेज एवं ट्रेक्टर का दस्तावेज पूछा गया तो उसके पास ट्रेक्टर मे लोड रेत का कोई वैध दस्तावेज टीपी नही होने से उपरोक्त चालक /वाहन मालिक का कृत्य अपराध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का पाये जाने पर ट्रेक्टर ट्राली मे लोड 03 घन मीटर खनिज रेता को कब्जे पुलिस लिया गया आरोपी नेमचंद गोंड पिता जनार्दन गोंड उम्र 28 वर्ष निवासी झाईताल थाना जैतहरी  के खिलाफ अपराध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम कायम कर विवेचना मे लिया गया।

तीसरे मामले में सूचना मिली की छबेली लाल निवासी चोलना का बिना नम्बर के स्वराज कम्पनी के ट्रेक्टर मे म.प्र.शासन का रेता चोरी करके लोड कर के गूजर नाला से जरियारी तरफ आ रहा है, तो तस्दीक एंव कार्यवाही हेतु मुखबिर के बताये उपरोक्त स्थान पर रेड कार्यवाही किया, जैसे ही जरियारी गाँव के पास पहुंचे की ट्रेक्टर को रोककर चालक से नाम पता पूछा तो वह अपना नाम छबेली लाल केवट पिता झल्लू केवट उम्र 29 वर्ष निवासी चोलना थाना जैतहरी का एंव स्वंय का ट्रेक्टर होना बताया, ट्रेक्टर ट्राली मे लोड रेत संबधित दस्तावेज एवं ट्रेक्टर का दस्तावेज पूछा गया जो जानकारी दिया की उसके पास ट्रेक्टर मे लोड रेत का कोई वैध दस्तावेज टीपी नही है, उपरोक्त चालक /वाहन मालिक का कृत्य अपराध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का पाये जाने पर ट्रेक्टर ट्राली मे लोड 03 घन मीटर खनिज रेता को कब्जे पुलिस लिया गया, आरोपी छबेली लाल केवट पिता झल्लू केवट उम्र 29 वर्ष निवासी चोलना थाना जैतहरी   के खिलाफ अपराध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम कायम कर विवेचना मे लिया गया।

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