कलेक्टर, जिला सीईओ, जनपद सीईओ को हाइकोर्ट का नोटिस, 30 दिन में मांगा जबाब

कलेक्टर, जिला सीईओ, जनपद सीईओ को हाइकोर्ट का नोटिस, 30 दिन में मांगा जबाब


अनूपपुर

जिले में अनुकम्पा नियुक्ति से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश जबलुपर उच्च न्यायालय ने अनूपपुर जिले के कलेक्टर हर्षल पंचोली, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा एवं जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गणेश पांडेय को नोटिस 13 सितंबर 25 तक के अंदर जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिया हैं।

मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत खाल्हे दूधी का है जहां स्व. रामानंद चौकसे सचिव के पद पर वर्ष 2008 में नियुक्त हुए थे सेवाकाल के दौरान वर्ष 2013 में उनके निधन के पश्चात पुत्री रिया चौकसे ने स्व. पिता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया था, जिस पर सीईओ जिला पंचायत ने पहले 21 मार्च 2023 को पिछड़ा वर्ग का पद रिक्त नहीं होने का कारण बताते हुए आवेदन निरस्त कर दिया था। फिर एमएम 28 मार्च 2025 को यह कहकर पुनः आवेदन निरस्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नियम 2011 के अनुसार अमेलन की कार्यवाही पूर्ण नहीं पाए जाने का कारण बताते हुए रिया चौकसे को पत्र प्रेषित किया, जिस पर रिया चौकसे ने जबलुपर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता दीपक कुमार पांडेय के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की जिस पर 14 अगस्त को बहस करते हुए अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि पांच वर्ष तक लगातार कार्यरत कर्मचारी के अमेलन की कार्यवाही और सेवा पुस्तिका के संधारण का दायित्व सीईओ स्तर का होता है। मप्र राजपत्र 11 जनवरी 2011 में इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, जिस पर हाइकोर्ट जबलपुर ने सभी अनावेदकों कलेक्टर हर्षल पंचोली, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा एवं जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गणेश पांडेय को नोटिस जारी कर 13 सितंबर 25 तक जबाब प्रस्तुात करने के निर्देश दिया हैं।

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