अवैध उत्खनन व परिवहन पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली व एक मेटाडोर को पुलिस ने किया जप्त

अवैध उत्खनन व परिवहन पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली व एक मेटाडोर को पुलिस ने किया जप्त


शहडोल/अनूपपुर

शहडोल जिले के ​जैतपुर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और खनिज माफियाओं के खिलाफ जैतपुर पुलिस ने एक बार फिर मुस्तैदी दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जैतपुर थाना प्रभारी जेपी शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रही एक डग्गी (सिक्स-व्हीलर डंपर/ट्रक) को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

​थाना प्रभारी जेपी शर्मा को क्षेत्र में अवैध रूप से रेत परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तुरंत अपनी टीम को सक्रिय किया और घेराबंदी कर रेत से लदे इस वाहन (टाटा डंपर) को धर दबोचा। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से अवैध रेत का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। जब्त किए गए वाहन को जैतपुर थाने में खड़ा कराया गया है। पुलिस द्वारा खनिज विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, ताकि संबंधित धाराओं के तहत वाहन मालिक और चालक पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। 

*अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त*

अनूपपुर जिले के थाना बिजुरी पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए लगभग ₹3,05,000 मूल्य का मशरूका जप्त कर आरोपी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की है।

थाना बिजुरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल थाना तिराहा, बिजुरी मुख्य मार्ग पर घेराबंदी कर वाहन चेकिंग प्रारंभ की गई।

कुछ समय पश्चात एक नीले रंग का ट्रैक्टर-ट्रॉली आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर विधिवत जांच की गई। जांच के दौरान ट्रॉली में रेत भरी हुई पाई गई। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बीहन कोल पिता शंकर कोल, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम डोगरिया बड़ी, थाना बिजुरी, जिला अनूपपुर बताया।

रेत परिवहन से संबंधित वैध अनुमति एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहने पर चालक कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को विधिवत जप्त कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया। आरोपी बीहन कोल के विरुद्ध अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर धारा 303(2), 317(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा धारा 4/21 खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

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