कट्टा से लोगो को धमकाने वाला आरोपी को 2 वर्ष का कारावास
शहडोल
अपर सत्र न्यायालय बुढ़ार के जिला न्यायाधीश सुशील कुमार अग्रवाल की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 181/2023 म.प्र. शासन बनाम रवि कुमार दास में निर्णय सुनाते हुए आरोपी रवि कुमार दास निवासी अमराडण्डी को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक आलोक राय ने बताया कि थाना अमलाई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी रवि कुमार दास रोड पर देशी कट्टा लेकर लोगों को गाली-गलौच करते हुए धमका रहा है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से लोडेड देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस मामले में थाना अमलई पुलिस ने धारा 25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचक उपेंद्र त्रिपाठी ने जाँच पूरी कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयान को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को सार्वजनिक स्थल पर अवैध कट्टा रखने का दोषी करार दिया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक आलोक राय एवं अशोक सिसोदिया ने पैरवी की।