हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास सजा

हत्या के दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास सजा


शहडोल

विशेष सत्र न्यायाधीश, जिला शहडोल, पीठासीन न्यायाधीश संतोष सोलंकी द्वारा एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में सुनवाई करते हुए, 06 मई 2025 को फैसला सुनाया गया है। प्रकरण के अनुसार आरोपी अमन प्रताप सिंह उर्फ गुलशन, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम कटकोना, थाना बुढ़ार, जिला शहडोल एवं आरोपी दीपक कुमार कोरी, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बरतरा, थाना खैरहा, जिला शहडोल ने सहआरोपी के साथ मिलकर दिनांक 16.05.2023 से 18.05.2023 के मध्य बुढ़ार स्थित एकलव्य छात्रावास के पीछे सेमरा डैम के पास झाड़ियों में, ग्राम कटकोना में रेखमलाल बैगा की हत्या कर शव को छिपाने का जघन्य अपराध किया था। जिस पर बुढ़ार पुलिस द्वारा 19.05.23 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उक्त अपराध को विवेचना में लिया गया।

इस गंभीर अपराध की विवेचना पश्चात शहडोल पुलिस द्वारा सशक्त साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर अभियोजन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आरोपी अमन प्रताप सिंह उर्फ गुलशन एवं दीपक कुमार कोरी को भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत क्रमशः आजीवन कारावास एवं 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोनों आरोपियों पर ₹15,000-₹15,000 के जुर्माने से भी दण्डित किया गया है।

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