7 करोड के भ्रष्टाचार, गबन के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

7 करोड के भ्रष्टाचार, गबन के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज


अनूपपुर

अनूपपुर जिले के नगर पालिका परिषद बिजुरी में हुए 7 करोड़ से अधिक के शासकीय राशि का गबन, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता कर विधि विरूद्ध प्रक्रिया से सामग्री क्रय करने के मामले में जांच पश्चात विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) रीवा द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें गबन एवं भ्रष्टाचार से संबंधित 31 व्यक्तियों को भादवि की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7(ग), (13)(1)क, 13(2) के अपराध में आरोपी बनाया गया है। जिसके संबंध में लोकायुक्त पुलिस रीवा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विवेचना जारी है। भ्रष्टाचार एवं गवन के इस प्रकरण में 31 आरोपियों में से 4 आरोपियों जिनमें लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री, नगर पालिका बिजुरी के ठेकेदार एवं सामग्री सप्लायर तथा तत्कालीन पार्षद द्वारा विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त (पंकज जयसवाल) अनूपपुर के न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत के संबंध में उक्त सभी आवेदनों पर विचार किया गया। प्रकरण में लोकायुक्त पुलिस की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (लोकायुक्त) हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई। उनके द्वारा न्यायालय में शासन का पक्ष रखते हुए अभियुक्तगणों के अग्रिम जमानत आवेदनों का विरोध किया और भ्रष्टाचार एवं गबन के संबंध में चारों आरोपीगणों की भूमिका से न्यायालय को अवगत कराया। जहां न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात अपराध की गंभीरता एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए चारों आरोपीगणों के अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिये है।

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