पिता व छोटे भाई को पत्नी के साथ मिलकर की मारपीट के 2 आरोपी 3 माह का कारावास

पिता व छोटे भाई को पत्नी के साथ मिलकर की मारपीट के 2 आरोपी 3 माह का कारावास


अनूपपुर

आअनूपपुर जिले कब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर रामअवतार पटेल की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 294, 323, 506 भाग-2, 34 भादवि के आरोपियों 40 वर्षीय पंचराम राठौर पुत्र बन्धु प्रसाद राठौर, 38 वर्षीय प्रमिला राठौर पति पंचराम राठौर, दोनो निवासी-ग्राम चोरभठी को दोषी पाते हुए दोनो को 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। 08 जून 2019 को फरियादी गेंदलाल राठौर और उसके पिताजी अपने कच्चे घर को आंगन व रास्ता के लिये तोड़वा रहे थे, तभी उसकी भाभी प्रेमिला राठौर फरियादी पिता को गाली-गलौज करने लगी और लाठी उठाकर मारने लगी तब उसने भाभी प्रेमिला को रोका तभी उसका भाई पंचराम उसके घर में से कुछ हथौड़ी जैसा हाथ में लेकर आया तो उसने पंचराम को रोका तब अभियुक्त पंचराम उसे गालियॉ देने लगा मारा जिससे वह वहीं जमींन में गिर गया। मारपीट से उसे बाये हाथ की कोहनी, पीठ, माथे में बाये तरफ चोट आयी थी और उसके पिता को पीठ, कंधे में चोटे आयी थी। तब वह हल्ला-गोहार किया तो मौके पर उपस्थित लोगों ने आकर बीच-बचाव किया। आरोपित पंचराम अश्लील गालियॉ देते हुये कह रहा था कि आज तो बच गये दोबारा कच्चे घर को तोड़ोगें तो दोनों को जान से मारकर जमींन में गाड़ दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जैतहरी में अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। 

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget