पत्नी के हत्या के मामले में पति सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी के हत्या के मामले में पति सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा श्री स्वयं प्रकाश दुबे की न्यायालय ने दिनांक 28 फरवरी 2022 थाना बिजुरी चौकी रामनगर के अपराध क्रमांक 432/14 की धारा 302, 304 बी, 498 ए, 201 भादवि के प्रकरण में आरोपीगण भजनदास पिता अकालू उम्र 33 अकालू पिता जट्टू दास उम्र 56 रामकुमारी पति अकालू उम्र 48 उभय निवासी ग्राम मलगा तथा आरोपी मदन उर्फ लाला पिता प्यारेदीन उम्र 31 निवासी बेनी बहराजिला अनूपपुर म.प्र. मे हत्या करने व साक्ष्य छुपाने के अपराध में उक्त सभी आरोपीगण को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास सहित 5000-5000 रूपये का अर्थदण्ड एवं आरोपी पति को धारा 498ए में भी 02 वर्ष का कारावास व 2000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 04 में 01 वर्ष का कारावास एवं 1000 रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक  शैलेन्द्र सिंहे द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि मामला थाना बिजुरी के चौकी रामनगर के ग्राम मलगा का है।

दिनांक 14 सितंबर 2014 को आरोपी भजनदास व उसके साथ मदनदास ने योजनाबंद्ध तरीके से मृतिका नीतू चौधरी की हत्या करके साक्ष्य मिटाने की नियत से हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। उक्त मामले की सूचना मिलने पर चैकी रामनगर में मर्ग कायम कर मर्ग जांच की गयी दौरान मर्ग जांच गवाहों के कथन से यह पाया गया कि मृतिका का पति भजनदास व उसका दोस्त मदनदास ससुर अकालू दास व सास रामकुमारी द्वारा दहेज में नगदी व इंटरलाक मशील की मांग कर मृतिका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताणित करते थे और घटना दिनांक 14 सितंबर 2014 को रात्रि में मृतिका की हत्या कर दिये व साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया।

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