चेक बाउंस मामले में आरोपी को न्यायालय ने 4.12 लाख देने का सुनाया फैसला, न देने पर 3 माह की कैद


अनूपपुर

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजेन्द्रग्राम, सुनील कुमार खरे द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक अनादरण) के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है।

यह प्रकरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा लालपुर द्वारा शाखा प्रबंधक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्र सोनी ने प्रभावी पैरवी की।

प्रकरण में न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त द्वारा जारी किया गया चेक अनादृत (बाउंस) हुआ था तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन सिद्ध हुआ। इसके फलस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए बैंक को चेक राशि, उस पर देय ब्याज सहित कुल ₹4,12,221/- प्रतिकर अदा करने का आदेश पारित किया है। साथ ही वाद व्यय के रूप में ₹16,968/- की अतिरिक्त राशि अदा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त वाद व्यय का भुगतान न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

बैंक की ओर से प्रकरण का संचालन कर रहे अधिवक्ता विजेन्द्र सोनी ने कहा कि यह निर्णय वित्तीय अनुशासन एवं बैंकिंग लेन-देन में चेक की विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह फैसला उन व्यक्तियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है जो चेक जारी करने के बाद अपने वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करते।

खेत जुताई के समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा,  चालक की दबकर हुई मौत


अनूपपुर

जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डोड़ीपानी में खेत की जुताई के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय अमन कुमार कोल, राम बिहारी राठौर के खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। इसी दौरान खेत में ट्रैक्टर मोड़ते समय वाहन अनियंत्रित होकर खेत के किनारे बने लगभग सात फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में ट्रैक्टर पलट गया और चालक उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर जैतहरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चालक को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मामले में मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

रेत माफियाओं ने तहसीलदार से छुड़ाया रेत से भरा ट्रैक्टर, वनकर्मियों से कर दी मारपीट, तीन पर मामला दर्ज


शहडोल 

जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों के बढ़ते हौसलों का मामला सामने आया है। तीन आरोपियों ने पहले रेत से भरे जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को तहसीलदार के कब्जे से छुड़ाकर फरार कर दिया। इसके कुछ घंटे बाद यही आरोपी बस स्टैंड पर एक वनकर्मी से गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतर आए। पुलिस ने दोनों मामलों में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार नायब तहसीलदार शिवकुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि अवैध रेत खनन और परिवहन की सूचना मिलने पर वे एक कर्मचारी के साथ मौके पर पहुंचे थे। जांच के दौरान रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान चालक ने अपने साथियों को सूचना दी। कुछ ही देर में हर्ष कचेर, हेमंत चतुर्वेदी और एक अन्य मौके पर पहुंचे तथा विवाद करते हुए जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को तहसीलदार के कब्जे से छुड़ाकर ले गए। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पहली घटना के कुछ घंटे बाद यही आरोपी जयसिंहनगर बस स्टैंड पहुंचे, जहां ड्यूटी से लौटे वन विभाग के कर्मचारी विजय कुमार गुप्ता बैठे थे। आरोप है कि तीनों ने उनसे विवाद शुरू किया, गाली-गलौज की और मारपीट कर दी। वनकर्मी की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में भी तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग से अपराध दर्ज किया है। थाना प्रभारी अजय कुमार बैगा ने बताया कि दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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