लोहे के बीच 4.70 लाख का अवैध मादक पदार्थ गांजा ले जा रहा ट्रक जप्त


अनूपपुर

मुखबिर के द्वारा सूचना मिली की ट्रक क्रमांक यूपी 70 FT 9038  जिसमें तार के बंडल लोहा लोड है, उसी ट्रक में मादक पदार्थ गांजा का परिवहन किया जा रहा है। उक्त सूचना पर चौकी प्रभारी सरई मंगला प्रसाद दुबे के द्वारा  वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के पश्चात अपने स्टाफ के साथ चौकी प्रभारी सरई मंगला दुबे थाना प्रभारी करनपठार को सूचना देते हुये अहिरगवां चौराहा मैन रोड में नाका बंदी किए जिसके कुछ देर बाद उपरोक्त ट्रक आता दिखाई दिया जिसको रोककर ट्रक के चालक एवं क्लीनर से नाम पता पूछा पूछकर विधि अनुकूल कार्यवाही करते हुये उक्त ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें तीन बोरे में कुल अवैध मादक पदार्थ गांजा 47.19 कि. ग्रा. पाया गया जिसकी कीमत लगभग 4 लाख 70 हजार रू. तथा अवैध मादक पदार्थ गांजा का  परिवहन कर रहे ट्रक में भरा तार का बंडल जिसकी कीमत 17 लाख 53 हजार 4 सौ इक्यावन रू. एवं उक्त ट्रक जिसकी कीमत करीबन 50 लाख रू. का  जप्त किया गया जो कुल जप्त मसरूका की कीमत 72 लाख 23 हजार 451 रूपये है। ट्रक चालक आरोपी शीतला प्रसाद यादव पिता राम आसरे यादव उम्र 40 वर्ष नि. लोहगरा जिला प्रयागराज एवं ट्रक का क्लीनर अर्जुन पिता राम नाथ चौधरी उम्र 22 वर्ष नि. तिकान टोला शंकरगढ जिला प्रयागराज के कब्जे से विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए ज़ब्त किया गया और आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय ज्यडीसियल रिमाण्ड पर भेजा गया। 

मासूम 8 माह की बालिका से मारपीट करने वाले पिता को 7 वर्ष का कारावास, 50 हजार जुर्माना


अनूपपुर

जिला सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पी.सी. गुप्ता की न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण में थाना चचाई के आरोपी 20 वर्षीय सुभाष चंद महरा निवासी ग्राम देवरी को अपनी 08 माह की पुत्री के साथ कूरता करने के अपराध में भादवि की धारा 325 में 07 वर्ष व किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 में 03 वर्ष और 25000-25000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल द्वारा की गई।

घटना 21 मई 2024 की है, खाना बनाने के लिए लकडी लाने की बात को लेकर पति-पत्नि में विवाद हुआ था जिस पर पति द्वारा पत्नि के साथ मारपीट की थी। पत्नि लकडी लेने चली गई थी और बच्ची को अपने पति के पास छोड़ गई थी जब पीडिता की मां वापिस आई तो देखा कि उसकी 08 माह की बच्ची रो रही थी उसके दोनों हाथों में चोट, कोहनी के उपर सूजन दाहिने पैर के घुटने के पास व कमर में सूजनदार चोट थी बच्ची बहुत तेजी से रो रही थी। पत्नि ने जब पति से पूछा कि बच्ची क्यों रो रही हैं तो उसने कहा कि बच्ची पलंग से गिर गई थी तब बच्ची की मां ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो गिरने से इतनी चोट नही आ सकती। इस पर पति ने कहा कि मेरे द्वारा उसके साथ मारपीट की है यदि तुम रिपोर्ट करोगी तो तुम्हे मार डालूंगा।

मां ने बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्प्ताल अनूपपुर लाई जहां चोट की गंभीरता को देखते हुए उसे मेडीकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस ने जांच उपरांत थाना चचाई में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में अन्वेषण के दौरान आवश्यकक साक्ष्यो का संकलन किया जिसमें पीडिता को गंभीर चोटे/अस्थिभंग पाया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र भादवि की धारा 307, 325, 294, 323, 506बी भादवि व 75 किशोर न्याय अधिनियम के तहत न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी को सजा सुनाई गई। वहीं ने न्यायालय संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि को प्रतिकर के रूप में अबोध बालिका को प्रदान किए जाने का आदेश दिया।

ढाबे में खाने का बिल देने की बात पर मारपीट करने वाले तीन आरोपियो को पुलिस ने किया गिरफ्तार


अनूपपुर

नेशनल हाईवे- 43 पर अनूपपुर से शहडोल मार्ग के बीच ग्राम कोदैली के पास स्थित हरियाणा मेवात राजस्थाना ढाबा में खाना खाने पहुंचे तीन नवयुवको के द्वारा चाय नाश्ता किये जाने के उपरांत बिल दिये जाने से मना कर उल्टा ढाबा संचालक रहमुद्दीन खान से विवाद कर मारपीट कर उतारू हो गये, मौके पर ढाबे में भोजन करने रुके ट्रकों के ड्रायवर व कन्डक्टर ने बीच बचाव करना चाहा, तो तीनो नवयुवको ने फोन करके ग्राम बटुरा से अन्य साथियों को बुलाकर ढाबा मालिक रहमुद्दीन खान एवं मौके पर मौजूद ट्रक ड्रायवर व क्लीनर के साथ डण्डा, लकड़ी के पाटा तथा लोहे की गैंती से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचा जाने की सूचना पर कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा  तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला चिकित्सालय भेजकर ईलाज कराया गया।  रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 99/25 धारा 296, 115 (2), 119(2), 118 (1), 118 (2) 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया।

एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेट्टा एवं टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन के साथ थाना कोतवाली से उपनिरीक्षक प्रवीण साहू, प्रधान आरक्षक महेन्द्र सिंह, रीतेश सिहं, शेख रसीद, संदीप साहू, गुपाल सिंह, आरक्षक प्रकाश तिवारी, अब्दुल कलीम, महिला आरक्षक ज्योति धार्वे के साथ मौके पर पहुंचकर ढाबा मालिक एवं ट्रक ड्रायवरों के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने वाले आरोपियो की पतासाजी की जाकर घेराबंदी की जाकर प्रकरण में आरोपी अरुण वासुदेव पिता बालकरण वासुदेव उम्र 21 वर्ष निवासी बटुरा थाना अमलाई जिला शहडोल, संतोष वासुदेव पिता मुन्ना वासुदेव उम्र 33 वर्ष निवासी केल्हौरी थाना बचाई. गोविन्द वासुदेव पिता सोनेलाल वासुदेव उम्र 20 वर्ष निवासी बटुरा थाना अमलाई जिला शहडोल को गिरफ्तार किया जाकर मारपीट में प्रयुक्त रक्त रंजित डण्डा, लोहे की गैंती एवं लकड़ी के पाटे जप्त किया गया है। अन्य फरार आरोपी सागर वासुदेव पिता दामांद वासुदेव निवासी ग्राम बटुरा थाना अमलाई जिला शहडोल, आकाश वासुदेव पिता दिनेश वासुदेव निवासी बटुरा एवं विनांद पिता भीकम वासुदेव निवासी बटुरा की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम बटुरा, अमलाई, बुढार एवं शहडोल भेजी गई है। कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार उक्त आरोपियों का पूर्व से थाना चचाई जिला अनूपपुर एवं थाना अमलाई जिला शहडोल में आपराधिक रिकार्ड है।

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