सीईओ ने 22 आधार सुपरवाइजरो को ब्लैकलिस्ट करने के लिए लिखा पत्र


उमरिया

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में अनुपस्थित रहने, दूरभाष पर संपर्क करने पर फोन नही उठाने पर 22 आधार आपरेटरो, सुपरवाइजरो को तत्काल ब्लैक लिस्टेड करने हेतु सहायक निदेशक कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मध्यप्रदेश परिमंडल भोपाल को पत्र लिखा है।

जिन आधार ऑपरेटरों, सुपरवाइजरो को ब्लैक लिस्टेड किये जाने के लिए पत्र लिखा गया है उनमें प्रशांत राय पोस्ट ऑफिस नौरोजाबाद आधार सुपरवाइजर, सूरज गुप्ता भारतीय स्टेट बैंक में आधार सुपरवाईजर, देव शरण अहिरवार पोस्ट ऑफिस मंगठार आधार सुपरवाईजर, शिवम तिवारी पोस्ट ऑफिस खलौध बांधवगढ़ आधार सुपरवाईजर, माधवी पयासी पोस्ट ऑफिस कठार मानपुर आधार सुपरवाईजर, श्याम सिंह ग्रामीण बैंक मानपुर आधार सुपर वाईजर, कुलदीप वर्मा पोस्ट ऑफिस गोबडारी मानपुर आधार सुपर वाईजर, अक्षय महोबिया पोस्ट ऑफिस पनपथा बाँधवगढ़ आधार सुपरवाइजर, पंकज मिश्रा पोस्ट ऑफिस इंदवार बांधवगढ़ आधार सुपरवाईजर, श्रीनिवास द्विवेदी पोस्ट ऑफिस झाल बांधवगढ़ आधार सुपरवाईजर, शिवम पोस्ट ऑफिस महरोई उमरिया आधार सुपरवाईजर, अजय प्रजापति पोस्ट ऑफिस ओबरा चंदिया आधार सुपरवाईजर, जय प्रकाश पोस्ट ऑफिस अमरपुर आधार सुपरवाईजर, कुशल सिंह सी एस सी ट्राईबल पाली आधार सुपरवाईजर, विभा कुशवाहा सी एस सी ट्राईबल पाली आधार सुपरवाईजर, सरस्वती केवट पोस्ट ऑफिस लोढ़ा चंदिया आधार सुपरवाईजर, शिवम साहू पोस्ट ऑफिस महरोई उमरिया आधार सुपरवाईजर, शिवम महोबिया पोस्ट ऑफिस बड़छड आधार सुपरवाईजर, पवन विश्वकर्मा पोस्ट ऑफिस सरसवाही उमरिया आधार सुपरवाईजर, अभिषेक झरिया पोस्ट ऑफिस जरहा आधार सुपरवाईजर, प्रिंस कुमार पासी पोस्ट ऑफिस हथपुरा आधार सुपरवाईजर, ज्ञान चंद्र रजक पोस्ट ऑफिस पडखुरी आधार सुपरवाईजर शामिल हैं।

वनविभाग ने अवैध लकड़ी सहित फर्नीचर किया जप्त


उमरिया

जिले के नोरोजाबाद वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम मसूर पानी निवासी गुलाब पिता गेंदलाल विश्वकर्मा, राजेश पिता बक्शी विश्वकर्मा, दयाराम पिता जगदीश विश्वकर्मा के मकान से बड़ी तादात में इमारती लकड़ी जपत की गई है। इस मामले में वन परिक्षेत्राधिकारी पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि डीएफओ विवेक सिंह के निर्देशन एवम एसडीओ कुलदीप त्रिपाठी के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई थी। जिसमे करीब 0.880 क्यूबिक मीटर अवैध लकड़ी जप्त की गई है, इस दौरान अवैध लकड़ियों से निर्मित कई फर्नीचर भी जप्त किये गए है। इस मामले में वनोपज व्यापार विनियम अधिनियम-1969 तथा वन नियमो की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है।

विदित हो कि नोरोजाबाद वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम मसूरपानी में करीब 10 वर्ष बाद रेड कार्यवाही हुई है, जिसमे फारेस्ट विभाग को बड़ी कामयाबी भी मिली है, इससे पहले मसूरपानी के बगल से लगे ग्राम हड़हा में तो अवैध लकड़ी के दोहन की शिकायतें आई है, और कार्यवाही भी हुई है, पर मसूरपानी में बीते कई वर्षों बाद वन माफियाओं पर नकेल कसने फारेस्ट विभाग को कामयाबी मिली है।

1.20 लाख का अवैध कबाड़ को पुलिस ने किया जप्त


अनूपपुर

मुखबिर से सूचना मिली की बिजुरी तरफ से मिनी ट्रक यूपी 14 ईटी 1603 में अवैध कबाड़ लोड होकर नेशनल हाईवे 43 होते अनूपपुर जायेगा, सूचना पर पुलिस टीम ने सिंह ढाबा के सामने एनएच 43 पर खड़े होकर इंतजार किया गया इंतजार के दौरान एनएच 43 पर बिजुरी तरफ से एक मिनी ट्रक आते दिखा, जिसको रूकवाया गया। चालक से नाम पता पता पूछा तो अपना नाम रितूराज रावत पिता भैयालाल रावत उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड नं. 09 धनपुरी नं. 03 थाना अमलाई जिला शहडोल का होना बताया, वाहन में लोड कबाड़ के दस्तावेज नही मिले। चालक ने बताया की कबाड़ को बिजुरी से शंकर के यहां से मिनी ट्रक में लोडकर अनूपपुर ले जा रहा था। वाहन के कागजात है कबाड़ के कागजात नही है। वाहन को लेकर धर्मकांटा में वजन कराया गया तो वाहन सहित वजन 04 टन 800 किलो निकला। मिनी ट्रक को जप्त कर पुलिस ने अपने कब्जे लिया। वाहन कीमत 5 लाख रू. एंव कबाड़ कीमत 1 लाख 20 हजार रूपए कुल मशरूका कीमत 06 लाख 20 बीस हजार बताई गई है। आरोपियो के विरुद्ध इस्तगासा क्र. 02/25 धारा 106 बीएनएसएस एंव 05/180 एम. व्ही एक्ट कायम कर न्यायालय पेश किया गया।

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