एक-एक हजार में अधीक्षिका ने बेची साइकिल, मामला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का


शहडोल

जिले के जैतपुर क्षेत्र अंतर्गत भठिया के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का है। सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार खबर सामने आई है कि पिछले साल की साइकिलें जो बची हुई थी उसे भठिया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अधीक्षिका के द्वारा एक – एक हजार में बच्चियों को बेच दिया गया है। जिनमें से एक साइकिल कक्षा 7वीं में अध्यनरत छात्रा सरस्वती गोंड नामक बच्ची के पास है।

हालांकि साइकिल बेचने का पूरा मामला जांच के दायरे में आता है। हालांकि है कोई पहला मामला नहीं है इसके पहले भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अधीक्षिका के विद्यालय से ऑटो के जरिए साइकिल लोड कर ले जाने का भी मामला सामने आया था। जिस पर बुढ़ार बीआरसी से बात करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। और आज एक बार फिर पिछले साल की रखी पुरानी साइकिलों को पैसा लेकर बेचने की बात सामने आई है। यदि इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की जाए तो सारा मामला खुद-ब-खुद साफ हो जाएगा।

बड़ा सवाल यह उठता है कि जिला शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भठिया चल रहे भर्रेशाही का जिम्मेदार कौन है। और क्या शासन द्वारा वेतन के जो मापदंड तय किए गए हैं क्या वह उल्लिखित कर्मचारियों को पूरी नहीं पड़ रही है। इसलिए 200 सीटर कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संचालन करने वाले लोग व उसकी देखरेख करने वाले खंड समन्वयकों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनियमितताएं करते रहते हैं। हालांकि यह कोई एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है जहां पर ऐसा हुआ है। सूत्रों की माने तो जिला शिक्षा केंद्र में बैठे जिम्मेदार व खंड समन्वयकों की आत्मा इन्हीं बालिका विद्यालयों में कैद है। जिसकी कहानी इतनी लंबी है कि लिखते लिखते पन्ने भर जाएंगे लेकिन कहानी कभी समाप्त नहीं होगी। जो कि हमने इसके पूर्व भी शासन – प्रशासन के समक्ष इनका कच्चा – चिट्ठा निकल चुके है।

*इनका कहना है*

आपको जानकारी किसने दी है साइकिल बेचने की नौबत अभी नहीं आई है। हां साइकिल रखी होगी यह बात मैं आपकी मान सकता हूं। जो भी मामला है मेरे संज्ञान में नहीं है आप मुझे पूरी जानकारी दे दीजिए मैं उसको दिखवाता हूं।

*अमरनाथ सिंह ( जिला समन्वयक) जिला शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान जिला शहडोल*

आप प्रमाणित कर दीजिए मैं कार्यवाही करवा दूंगा। यदि ऐसा है तो कार्रवाई जरूर होगी मैं जांच करवाऊंगा।*

*सीताराम दुबे ( खंड समन्वयक) जनपद शिक्षा केंद्र बुढार सर्व शिक्षा अभियान जिला शहडोल*

विद्यालय में परीक्षा में नकल में संलिप्त 2 शिक्षक एवं भृत्य निलंबित, 2 शिक्षक पर मामला दर्ज


अनूपपुर 

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने 27 फरवरी 2025 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़की में नकल सामग्री तैयार किए जाने के वायरल वीडियो में संलिप्त माध्यमिक शिक्षक सुशीला सिंह, प्राथमिक शिक्षक राम सिंह एवं भृत्य शोभित सिंह को निलंबित कर दिया है।   उल्लेखनीय है कि परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोडकी केंद्र क्रमांक-361076 में नकल सामग्री तैयार किए जाने के वायरल वीडियो के संबंध में हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल परीक्षा 2025 के गठित दल प्रभारी द्वारा 27 फरवरी 2025 को निरीक्षण के समय पाया गया कि माध्यमिक शिक्षक सुशीला सिंह परीक्षा केन्द्र में केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष के सहयोग के लिए स्थानीय विद्यालयों की ओर से अधिकृत रही हैं। माध्यमिक शिक्षक की प्रथम दृष्टया नकल करने में संलिप्तता पाई गई, जिससे परीक्षा केंद्र की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता प्रभावित करने के कारण माध्यमिक शिक्षक को निलंबित किया गया है। इसी तरह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़की के भृत्य शोभित सिंह द्वारा प्रश्न पत्र की फोटो कॉपी कर बाहर ले जाने एवं परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता प्रभावित करने के कारण थाना अमरकंटक में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(2), 318(4) एवं मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम 1937 की धारा 3 सी/4 के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के कारण भृत्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और इनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ़ नियत किया गया है।

इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक राम सिंह परीक्षा केन्द्र में अनाधिकृत रूप से उपस्थित थे। प्राथमिक शिक्षक राम सिंह को निरीक्षण दल प्रभारी के द्वारा बुलाया गया। लेकिन मौके पर उपस्थित नहीं हुए, इससे यह स्पष्ट होता है कि राम सिंह प्राथमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय की संदिग्धता परिलक्षित हो रही है, जिससे परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता प्रभावित करने में सहयोग करने के आरोप में राम सिंह प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शा.उ.मा.वि. लखौरा नियत किया गया है। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि सभी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

*शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज*

अनूपपुर

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़की को  27 फरवरी 2025 को बोर्ड परीक्षा केन्द्र शासकीय उ.मा.वि. पोडकी में परीक्षा के नकल कराये जाने संबंधी वीडियों वायरल होने के पश्चात् बोर्ड परीक्षाओं में निरीक्षण हेतु गठित जांच दल प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर एवं दल के सदस्य जयनारायण गुप्ता द्वारा परीक्षा केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया व वायरल विडियों की जांच की गई। जांच द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, कि वायरल विडियों में दिख रहे अतिथि शिक्षक प्रेमलाल दरकेश अतिथि शिक्षक वर्ग 02 एवं मोहन चंन्द्रवंशी, अतिथि शिक्षक वर्ग 01 समक्ष मे बुलाकर जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें उक्त दोनो अतिथि शिक्षक के द्वारा प्रश्नों के उत्तर तैयार किया जाना स्वीकार किया गया है। प्रेमलाल दरकेश अतिथि शिक्षक वर्ग 02 एवं मोहन चंन्द्रवंशी अतिथि शिक्षक वर्ग 01 द्वारा परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता प्रभावित किये जाने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दोनो अतिथि शिक्षको के विरूद्ध थाना अमरकंटक में भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 316 (2), 318 (4) एव म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षाए अधिनियम, 1937 धारा 3 सी/4 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अतः दोनो अतिथि शिक्षकों के विरूद्ध एस.एम.डी.सी. की बैठक बुलाकर सेवा से पृथक करने की कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

पत्रकार संघ के पक्ष में फैसला, श्री वर्धमान लॉजिस्टिक्स को उपभोक्ता फोरम द्वारा लगी फटकार


अनूपपुर

देवर्षि नारद के जन्म दिवस पर विगत कई वर्षों से लगातार जमुना कोतमा क्षेत्रीय पत्रकार संघ द्वारा देवर्षि नारद जयंती मनाया जा रहा है। इस आयोजन में जिले एवं संभाग के सभी पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता है तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग की प्राध्यापक एवं संभाग आयुक्त जैसी हस्तियों के उपस्थिति में सभी पत्रकारों का सम्मान एवं नारद पर व्याख्यान आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों एवं अतिथियों का  सह भोज के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। दिनांक 25 मई 2024 को बंकिम बिहार जमुना कॉलोनी में  नारद जयंती मनाया गया इस कार्यक्रम में जबलपुर से पत्रकारों एवं अतिथियों को देने के लिए ट्राफी तथा सम्मान पत्र श्री वर्धमान लॉजिस्टिक्स (ट्रांसपोर्ट )जबलपुर से मंगाया गया जो की 23 मई 2024 को कोतमा उपकर ट्रांसपोर्ट पहुंचने का वादा किया किंतु उपरोक्त कंपनी द्वारा 25 तारीख तक उक्त सामग्री नहीं पहुंचा जिसके चलते कार्यक्रम बिना सम्मान पत्र एवं ट्रॉफी के ही कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जमुना कोतमा क्षेत्रीय पत्रकार संघ के संयोजक भगवान दास मिश्रा द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अनूपपुर में शिकायत क्रमांक 15 / 2024 दिनांक 24 अगस्त 2024 को परिवादी द्वारा परिवार धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के क्रमांक 35 सन 1919 के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद प्रस्तुत करने में चंदन केवट अध्यक्ष जमुना कोतमा क्षेत्र पत्रकार संघ का साक्षी के रूप में पूरा सहयोग रहा । श्री वर्धमान लॉजिस्टिक्स जबलपुर की ओर से विरोधी पक्षकार अरुण कुमार जैन एडवोकेट अपना पक्ष रखें जबकि परिवादी भगवान दास मिश्रा संयोजक जमुना कोतमा क्षेत्र पत्रकार संघ अपने साक्ष्य एवं पक्ष स्वयं फोरम के सामने प्रस्तुत किया सभी साक्ष्य एवम् प्रमाणो के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद  प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सोनकर एवं सदस्य राजेंद्र द्विवेदी , सुधा शर्मा द्वारा लिखा गया कि उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह परिवाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि श्री वर्धमान लॉजिस्टिक्स द्वारा दो माह की अवधि के अंदर मानसिक क्षोभ एवं वाद अदा करें ।

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