चुनाव में भाजपा कांग्रेस आमने सामने निर्दलीय, आप बिगाड़ सकते हैं समीकरण


अनूपपुर/जैतहरी

आगामी 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को नगरीय निकाय का चुनाव होना तय हुआ है जिसमे जिसमें 15 वार्डो के लिए पार्षद पद के लिए मतदान सुनिश्चित किया गया है जिसमे 6 जनवरी तक 88 प्रत्याशियों ने फार्म भरे थे जिसमे एक जाति प्रमाण पत्र की सत्यता नही पाए जाने पर निरस्त किया गया और 87 प्रत्याशियों के  फार्म जमा हुए जिसमे से 9 जनवरी को 21  प्रत्याशियों ने अपने फार्म किन्ही कारणों से खींच लिए उसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जिसमे से भाजपा व कांग्रेस पार्टी के जैतहरी नगर के 15 वार्डो में अपने अपने उमीदवारो की घोषणा के साथ चुनाव प्रचार जोर शोर से करने लगे है वही आप पार्टी ने भी जैतहरी के लगभग 6 वार्डो से अपने उम्मीदवार प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में लगे हुए वही नगर के कई वार्डो में बागी प्रत्याशियों ने निर्दलीय उमीदवार बन कर अपने अपने वार्डो में अपना कदम जमाए रखा है वही पिछले 2016-17 में हुए चुनाव में 15 वार्डो से 5 वार्डो में भाजपा 5 वार्डो में कांग्रेस व 5 वार्डो में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी थी जिसमे निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती नवरत्नी विजय शुक्ला ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया था इस बार कौन कहा से बाजी मारता है यह तो वक्त ही बताएगा वही कई वार्डो में पूर्व परिषद के पार्षदों ने पुनः पार्षद बनने के लिए चुनावी मैदान में उतर गए है देखना यह है कि वार्ड की जनता उन्हें पुनःअपने वार्ड का सेनापति चुनती है या फिर नया चेहरा उतारेगी चुनाव का प्रचार मतदान होने के 48 घटे पूर्व चुनाव का प्रचार प्रसार पूर्णतःप्रतिबंधित हो जाएगा 23 जनवरी 2023 दिन सोमवार को नगर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैतहरी में सुबह 9 बजे से मतदान की गणना होने व विजयी प्रत्याशियों की घोषणा  के साथ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए भी उसी दिन मतदान किया जाएगा जिसमें विजयी प्रत्याशी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा।

लिफ्ट देने के बहाने अज्ञात ने 93 साल की महिला के साथ किया बलात्कार


शहडोल

शहडोल कोतवाली थाना अंतर्गत एक वृद्ध महिला जिसकी उम्र लगभग 93 साल बताई जा रही है, उनके साथ किसी बदमाश दरिंदे ने दुष्कर्म किया है और फिर उसे जंगल में गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गया है। फिलहाल महिला का इलाज शहडोल मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

*93 साल की महिला के साथ बलात्कार*

शहडोल जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है जिसमें अज्ञात बदमाश दरिंदे ने एक 93 साल की महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया है जिसके बाद इस घटना के बारे में जानकर हर कोई हैरान है तो वही शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा है फिलहाल घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया जिला अस्पताल से डॉक्टर ने जब देखा तो महिला की हालत नाजुक थी जिसकी वजह से उसे शहडोल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है हालांकि पुलिस का कहना है कि महिला की हालत अब अभी सामान्य है, आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है।

*यह है मामला*

शहडोल कोतवाली थाना प्रभारी सुभाष दुबे के मुताबिक लगभग 93 साल की एक बुजुर्ग महिला बीती रात को शहडोल रेलवे स्टेशन पर आई और रात में शहडोल रेलवे स्टेशन पर ही रुक गई,  उसे जुगवारी के लिए अपने रिश्तेदार के यहां जाना था जिसके लिए वह सुबह-सुबह ऑटो करके निकली और जुगवारी से पहले एक तिराहे के पास ऑटो से उतर गई और वही वह किसी का इंतजार कर रही थी इतने में एक एक व्यक्ति ने महिला को लिफ्ट का सहारा देने की बात कही महिला उसके साथ बैठ गई और फिर कुछ दूर ले जाकर उस दरिंदे व्यक्ति ने उस बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उस बुजुर्ग महिला को गंभीर अवस्था में तड़पता छोड़ कर जंगल में ही भाग गया, इसके बाद उसे तड़पती बुजुर्ग महिला पर एक राहगीर की नजर पड़ी राहगीर उस महिला को तुरंत ही अपनी गाड़ी पर बिठाकर अस्पताल लाने लग गया और रास्ते में ही उस महिला से पूछा कि वह कहां आई थी उसकी जानकारी लगते ही उसने उनके रिश्तेदारों की इसकी सूचना दी और फिर सभी जिला अस्पताल पहुंचे जहां गंभीर केस को देखकर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई और वहां कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक फिलहाल महिला की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है और पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी जिसके लिए पुलिस ने प्रयास करने शुरू कर दिए हैं।

पत्नी की हत्या कर लाश झाड़ियों में छुपाने पर आरोपी पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास


अनूपपुर। 

अनूपपुर जिले के अपर सत्र न्यायालय राजेन्द्रग्राम ने थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 42 वर्षीय शिवप्रताप बनावल पुत्र स्व. जालेश्वर प्रसाद बनावल निवासी ग्राम करौंदाटोला को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड , धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। 22 दिसबंर 2017 को थाना अमरकंटक में कंट्रोल रूम अनूपपुर से दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि करौंदाटोला में हत्या हो गई है, जिस पर अमरकंटक पुलिस ने ग्राम करौंदाटोला पहुंचकर पाया कि मृतिका सुनीताबाई पत्नी शिवप्रताप अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी थी। घटनास्थल पर ही पुलिस ने सूचनाकर्ता शिवप्रसाद द्वारा बताये अनुसार धारा 174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जीरो पर देहाती मर्ग कायम करते हुए जांच की गई। जांच के दौरान आरोपित शिवप्रताप द्वारा मृतिका का गर्दन दबाकर हत्या किया जाना पाये जाने पर आरोपित के विरूद्ध थाना अमरकंटक में अपराध कायम कर धारा 302 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। आरोपित को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर कथन लेखबद्ध में बताया मृतिका की गर्दन दबाकर हत्या की इसके पश्चात शव को साड़ी से फांसी पर लटकाते समय शव गिर जाने पर उक्त साड़ी को पाड़व डोंगरी के नाला के बांध में झाडि़यों में छिपाया, जहां आरोपित ने झाडि़यों से साड़ी निकालकर पुलिस को दिये जाने पर उसे साक्षियों के समक्ष जप्त कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपित के विरूद्ध धारा 302, 201 भा0द0सं0 के अंतर्गत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्द होने पर सजा सुनाई।

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