पत्नी की हत्या कर लाश झाड़ियों में छुपाने पर आरोपी पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या कर लाश झाड़ियों में छुपाने पर आरोपी पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास


अनूपपुर। 

अनूपपुर जिले के अपर सत्र न्यायालय राजेन्द्रग्राम ने थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 42 वर्षीय शिवप्रताप बनावल पुत्र स्व. जालेश्वर प्रसाद बनावल निवासी ग्राम करौंदाटोला को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रू. अर्थदण्ड , धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। 22 दिसबंर 2017 को थाना अमरकंटक में कंट्रोल रूम अनूपपुर से दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि करौंदाटोला में हत्या हो गई है, जिस पर अमरकंटक पुलिस ने ग्राम करौंदाटोला पहुंचकर पाया कि मृतिका सुनीताबाई पत्नी शिवप्रताप अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी थी। घटनास्थल पर ही पुलिस ने सूचनाकर्ता शिवप्रसाद द्वारा बताये अनुसार धारा 174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जीरो पर देहाती मर्ग कायम करते हुए जांच की गई। जांच के दौरान आरोपित शिवप्रताप द्वारा मृतिका का गर्दन दबाकर हत्या किया जाना पाये जाने पर आरोपित के विरूद्ध थाना अमरकंटक में अपराध कायम कर धारा 302 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। आरोपित को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर कथन लेखबद्ध में बताया मृतिका की गर्दन दबाकर हत्या की इसके पश्चात शव को साड़ी से फांसी पर लटकाते समय शव गिर जाने पर उक्त साड़ी को पाड़व डोंगरी के नाला के बांध में झाडि़यों में छिपाया, जहां आरोपित ने झाडि़यों से साड़ी निकालकर पुलिस को दिये जाने पर उसे साक्षियों के समक्ष जप्त कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपित के विरूद्ध धारा 302, 201 भा0द0सं0 के अंतर्गत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्द होने पर सजा सुनाई।

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